Income Tax : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने जारी किया आदेश...

Income Tax: Great news for those who pay income tax! Now these people will not have to pay tax, the government has issued an order... Income Tax : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने जारी किया आदेश...

Income Tax : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने जारी किया आदेश...
Income Tax : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने जारी किया आदेश...

Income Tax Return :

 

नया भारत डेस्क : अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो अब आपको केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है. इस बार मोदी सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके बाद में देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इस बात का खास ऐलान किया था. आइए आपको बताते हैं कि अब किन लोगों को टैक्स देने से मुक्ति मिल गई है. (Income Tax Return)

बजट में किया गया था ऐलान :

फरवरी में मोदी सरकार ने बजट पेश किया था, जिसमें वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करने वाले लोगों को अब टैक्स भरने से राहत मिल रही है. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का फैसला लिया था. यानी अब 7 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स फाइल करना नहीं होगा. (Income Tax Return)

पहले 5 लाख थी लिमिट :

आपको बता दें सरकार ने बताया था कि अब से अगर कोई भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करता है तो उसको 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. पहले ये लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसको फरवरी में बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था. टैक्स छूट बढ़ने से ज्यादा सैलरी वाले लोगों को फायदा मिला है. (Income Tax Return)

स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी मिलेगा फायदा :

इसके अलावा आपको न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा. वेतनभोगी और पेंशनर्स अब नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्हें 50 हजार रुपये का अतिरिक्त बेनेफिट मिलेगा. ऐसे में लोगों को नए टैक्स रिजीम में सात लाख रुपये सालाना की कमाई के बाद 50 हजार रुपये की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत भी हासिल होगी. (Income Tax Return)