CG News: पति ने रस्सी से गला घोंटकर बीवी को मार डाला... थाने जाकर बोला- पत्नी ने आत्महत्या कर ली... ऐसे सुलझी हत्या की गुत्थी.....
husband killed his wife by strangulating her with rope, accused arrested, Rajnandgaon, Chhattisgarh




husband killed his wife by strangulating her with rope, accused arrested
Rajnandgaon, Chhattisgarh: रस्सी से गला घोंटकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने ग्राम बिजनापुर में हुए हत्या की गुत्थी का खुलासा किया। पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला। हत्या कर पत्नी द्वारा स्वयं आत्महत्या करने की बात बताकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना के मोहारा पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला है। संदीप वर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम बिजनापुर ने पुलिस चौकी मोहारा ने सूचना दर्ज कराया कि उसकी पत्नी मीना वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
रिपोर्ट पर मर्ग क0 16/23 धारा 174 जाफो के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच में मामला नवविवाहिता होने से मर्ग की जांच न्यायिक दण्डाधिकारी डोंगरगढ़ विजय साहू से करायी गई एवं शव को पीएम कराने भेजा गया। मामले में मृतिका के माता पिता द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष दिये गये कथन में अपनी लड़की मीना की हत्या उसके पति संदीप वर्मा द्वारा ही किये जाने की आशंका व्यक्त किये थे। मृतिका के कराये गये पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा भी मृतिका की हत्या होना लेख किये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आरोपी पति संदीप वर्मा द्वारा पत्नी से घरेलू बातों को लेकर वाद-विवाद होने से मारपीट किया। जिससे मृतिका के आंख के भव और माथे के पास चोटें आयी। वाद-विवाद ज्यादा बढ़ने से आरोपी अधिक आवेश में आकर नायलोन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिया एवं आरोप से बचने के लिये। पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कहकर पुलिस को गुमराह करता रहा। जिससे पुलिस द्वारा बारीकी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने से घटना करना स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी का नायलोन की रस्सी से गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया।
आरोपी का गवाही के समक्ष मेमोरंडम कथन लिया गया जो घटना में प्रयुक्त रस्सी को किचन से निकालकर पेश करने पर समक्ष गवाहन जप्त कराया गया। मामले में आरोपी द्वारा साक्ष्य छुपाये जाने का आशय पाये जाने से धारा 201 भादवि जोड़ी गई। आरोपी के विरूद्ध प्रयाप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताकर विधिवत दिनांक- 11.03.2023 को गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजी गई।