OPS News: अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर... एनपीएस या ओपीएस चयन के लिए 24 फरवरी तक देना होगा शपथ पत्र....
Government officers-employees news give affidavit till February 24 for NPS or OPS selection




Government officers-employees will have to give affidavit till February 24 for NPS or OPS selection
नयाभारत डेस्क। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को एनपीएस अथवा ओपीएस चयन के लिए 24 फरवरी तक शपथ पत्र देना होगा। पुरानी पेंशन का लाभ लेने विकल्प देना होगा। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम चयन के लिए 24 फरवरी तक शपथ पत्र देना होगा। विकल्प नोटराइज्ड स्आम्प एवं सहमति पत्र डीडीओ के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा साॅफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है।
इस हेतु सभी डीडीओ को यह कार्य नियत तिथि के पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा जिला कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह राज ने बताया कि 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों/नाॅमिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) के लिए ओपीएस लागू होने के कारण एनपीएस अथवा ओपीएस में रहने के लिए विकल्प चयन अनिवार्य है। विकल्प का प्रारूप एवं सहमति पत्र कार्मिक संपदा के वेबसाइट में उपलब्ध है। एनपीएस और ओपीएस चयन के इस कार्य को 24 फरवरी 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी डीडीओ को दिए गए हैं।
पुरानी पेंशन का लाभ लेने देना होगा विकल्प
अम्बिकापुर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने सभी विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक जो 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प शपथ पत्र के माध्यम से 24 फरवरी 2023 तक देना होगा। संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई संधारित करना है।
ज्ञातव्य है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक संपदा पोर्टल पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन पर अपलोड करना होगा।