Employees News : राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ…

पॉलिसी के मुताबिक, एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिल सकता है।

Employees News : राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ…
Employees News : राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ…

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नया भारत डेस्क : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है।इसके तहत अब ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और अनुभव पत्र (एक्सपीरियंस लेटर) देना अनिवार्य होगा।

इस तरह मिलेगा लाभ

  1. पॉलिसी के मुताबिक, एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा।(Employees News)
  2. अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिल सकता है।(Employees News)
  3. कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवर टाइम नहीं कर सकता है।एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेगा।

ये रहेंगे नियम और शर्ते

  1. नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है। कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकार्ड दर्ज होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए। जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे वहां नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा।
  2. जितने भी कर्मचारी खतरनाक केमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनकी हर साल मेडिकल जांच (खून, पेशाब, एक्स-रे) कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी भी फैक्ट्री संचालक की ही होगी कि वह मेडिकल इंस्पेक्टर द्वारा प्रस्तावित जांच कराना सुनिश्चित करे।(Employees News)
  3. खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और नियोक्ताओं को इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देंगे, जिसका पालन न होने पर नियोक्ता के खिलाफ श्रम विभाग ठोस कदम भी उठाएगा।
  4. किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी। वह टेलीफोन, मैसेज और ई-मेल के जरिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
  5. किसी भी कर्मचारी की मृत्यु की घटना पर नियोक्ता को इसकी जानकारी देते हुए श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी होने पर उसके राज्य के संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी देनी होगी।
  6. महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी,हालांकि, इसके लिए महिलाओं की सहमति होना बेहद आवश्यक है।नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियोक्ताओं (एम्पलॉयर) को उनके लिए घर से दफ्तर तक यातायात की व्यवस्था करनी होगी।
  7. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय, पीने के पानी और उनके आवागमन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और वह उनके कार्यस्थल के पास होना चाहिए।महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियोक्ताओं को अलग नंबर जारी करना होगा, जिसे कार्यस्थल के साथ ही वाहन पर लिखा होना चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में महिला कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर मदद मांग सकें।
  8. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट 2013 का पालन करते हुए उचित इंतजाम किए जाने चाहिए।(Employees News)

पुडुचेरी में भी महिला कर्मचारियों को पूजा करने के लिए मिलेगी 2 घंटे की छुट्टी

  1. दिल्ली सरकार के अलावा पुडुचेरी सरकार ने  महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। पुडुचेरी सरकार ने महीने में तीन शुक्रवार को दो घंटे की स्‍पेशल छुट्टी देने का ऐलान क‍िया है। इसमें सुबह 8.45 बजे से 10.45 बजे तक मह‍िलाओं को अपने घरों में पूजा करने के लिए 2 घंटे की विशेष अनुमति दी गई है।(Employees News)
  2. यह अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जनता को जरूरी सेवाएं देने वाले अन्य विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
  3. लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के सचिवालय की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह सुविधा उन कार्यालयों में रोटेशनल आधार पर दी जा सकती है जहां केवल महिला कर्मचारी तैनात हैं।(Employees News)