CG- ब्लास्टिंग से उड़े पत्थर से छात्रा की मौत मामला: कलेक्टर ने माइनिंग पर लगाई रोक, खदान को बंद करने के निर्देश, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच दल गठित......

Chhattisgarh News, girl student death due to stone thrown from blasting, instructions to close mine, 6-member investigation team headed by Additional Collector formed

CG- ब्लास्टिंग से उड़े पत्थर से छात्रा की मौत मामला: कलेक्टर ने माइनिंग पर लगाई रोक, खदान को बंद करने के निर्देश, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच दल गठित......
CG- ब्लास्टिंग से उड़े पत्थर से छात्रा की मौत मामला: कलेक्टर ने माइनिंग पर लगाई रोक, खदान को बंद करने के निर्देश, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच दल गठित......

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जशपुरनगर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने पत्थर उत्खनन के दौरान ब्लॉस्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधी घटना के जांच हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल गठित की है। जांच दल में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कुनकुरी, खान सुरक्षा निदेशक रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण, मण्डल, रायगढ़ तहसीलदार कुनकुरी और खनिज अधिकारी, जशपुर सदस्य के रूप में शामिल है।

कलेक्टर ने कुनकुी तहसील के ग्राम जोकारी स्थित ख.नं. 401/1 रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर जशपुर निवासी अभय कुमार सोनी के पक्ष में स्वीकृत गौण खनिज साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 15 फरवरी 2023 को पत्थर उत्खनन के दौरान ब्लॉस्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त होने पर उक्त घटना की जांच के लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की जांच दल गठित की है। उन्होंने घटना के संबंध में जांच कर स्पष्ट अभिमत के साथ जांच प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कुनकुरी मयाली के पास खदान में हुई ब्लास्टिंग में प्रभावित बालिका के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी

कुनकुरी मयाली के पास पत्थर खदान में हुई ब्लास्टिंग को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। और संबंधित दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित परिवार को जिला प्रशासन हर संभव सहायता करेगा। प्रभावित परिवार के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दी जाएगी। कलेक्टर ने खदान को सील करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित किया गया है।

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने अभय कुमार सोनी के खदान को बंद करने के निर्देश दिए

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम जोकारी स्थित खन. 401/1 रकबा 4,000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम पंचायत जोकारी के ग्राम जोकारी स्थित ख.नं. 401/1 रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा अभय कुमार सोनी के नाम से अवधि 07 जुलाई 1997 से 08 जुलाई 2029 तक स्वीकृत है। जिसमें उनके द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन कार्य के दौरान ब्लॉस्टिंग कराया गया। खदान में ब्लास्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 में उल्लेखित उत्खनिपट्टा के निबंधन एवं शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जशपुर के पत्र क्रमांक फ जशपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023 के द्वारा जारी नोटिस का भी आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कलेक्टर ने उपरोक्त कारणों से अभय कुमार सोनी के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है।