CG बड़ी खुशखबरी: वित्त विभाग ने जारी किया आदेश.... पेंशनरों को सौगात.... पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू.... देखें आदेश....

CG बड़ी खुशखबरी: वित्त विभाग ने जारी किया आदेश.... पेंशनरों को सौगात.... पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू.... देखें आदेश....

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें के विषय में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने पेंशनरों के लिये पेंशन की पुनरीक्षित दरें लागू कर दिया है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 392/ एफ 2013-04-00416 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2019 से 12% ( सातवें वेतनमान में) एवं 154% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/ नियम-2/ चार दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन / परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6 / 10/ 76 / नियम-2 / चार दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ. बी.6/10/77 / नि-2 / चार दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379 / वित्त / नियम / चार/ 2007. दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों / उप कोषालय अधिकारियों / पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पू.क्र. ई-4/1-83/नि-5 / चार दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।