CG- फेक वकील की काली करतूत: 22 करोड़ का काम दिलाने के नाम पर ठगी, इंजीनियर को लगाया 58 लाख का चूना, अब गिरफ्तार.....

Fake lawyer arrested, Fraud in the name of getting work worth 22 crores, engineer was cheated of 58 lakhs रायपुर। लाखों रूपयों की ठगी करने वाले सी.पी.डी.एल सर्विसेज प्रा.लिमिटेड फर्म के निदेशक देव सिन्हा उर्फ वकील को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई दुर्ग निवासी AKB Engineering के प्रोपराईटर अनिल कुमार बंछोर के साथ ठगी किये है। आरोपियान कोरिया जिले में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने के कार्य का अनुबंध कर किये गये कार्य का भुगतान नही कर रहे थे। कुल 58,50,000/- रूपये का ठगी किये है।

CG- फेक वकील की काली करतूत: 22 करोड़ का काम दिलाने के नाम पर ठगी, इंजीनियर को लगाया 58 लाख का चूना, अब गिरफ्तार.....
CG- फेक वकील की काली करतूत: 22 करोड़ का काम दिलाने के नाम पर ठगी, इंजीनियर को लगाया 58 लाख का चूना, अब गिरफ्तार.....

Fake lawyer arrested, Fraud in the name of getting work worth 22 crores, engineer was cheated of 58 lakhs

 

रायपुर। लाखों रूपयों की ठगी करने वाले सी.पी.डी.एल सर्विसेज प्रा.लिमिटेड फर्म के निदेशक देव सिन्हा उर्फ वकील को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई दुर्ग निवासी AKB Engineering के प्रोपराईटर अनिल कुमार बंछोर के साथ ठगी किये है। आरोपियान कोरिया जिले में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने के कार्य का अनुबंध कर किये गये कार्य का भुगतान नही कर रहे थे। कुल 58,50,000/- रूपये का ठगी किये है।

 

प्रकरण में संलिप्त आरोपी सूरज विश्वकर्मा फरार है। अनिल कुमार बंछोर ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज करया कि उसका भिलाई दुर्ग में AKB Engineering नाम से रजिस्टर्ड फर्म है तथा वह पेशे से इंजीनियर है। अनिल कुमार बंछोर का टिकरापारा क्षेत्र के रियो कॉम्प्लेक्स स्थित सी.डी.पी.एल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के निदेशकों सूरज विश्वकर्मा एवं देव सिन्हा से जिला-कोरिया छत्तीसगढ़ में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने (1000 किमी. 225 रूपये प्रति मीटर) की दर से 22 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुबंध दिनांक 21.10.2020 को हुआ था।

 

अनिल कुमार बंछोर द्वारा 18,00,000/- रूपये सिक्युरिटी डिपोजिट किया गया था। अनिल कुमार बंछोर द्वारा उक्त अनुबंध अनुसार लगभग 40,50,000/- का कार्य करने के पश्चात् किये गये कार्य के भुगतान करने की बात कही गई। जिस पर उक्त फर्म सी.डी.पी.एल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के निदेशकों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान न करते हुए अनिल कुमार बंछोर को गोलमोल जवाब देने के साथ-साथ अनिल कुमार बंछोर के द्वारा फोन करने पर फोन रिसीव नही किया जाने लगा। 

 

इस प्रकार उक्त फर्म के निदेशक सूरज विश्वकर्मा एवं देव सिन्हा द्वारा अनिल कुमार बंछोर के साथ कुल 58,50,000/- रूपयों का ठगी किया गया। जिस पर आरोपियों कि विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 755/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरित पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी तथा थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक अमित बेरिया को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। 

 

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा अनिल कुमार बंछोर से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी देव सिन्हा उर्फ वकील निवासी रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी देव सिन्हा उर्फ वकील द्वारा सूरज विश्वकर्मा निवासी रायपुर के साथ मिलकर उक्त ठगी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी देव सिन्हा उर्फ वकील को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई।