काँग्रेस की सरकार मे शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा ग्राम पंचायत हल्बा कचोरा मे जिम्मेदार हैँ मौन हो कार्यवाही - नरेन्द्र भवानी




काँग्रेस की सरकार मे शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा ग्राम पंचायत हल्बा कचोरा मे जिम्मेदार हैँ मौन हो कार्यवाही - नरेन्द्र भवानी
ग्राम पंचायत को अतिक्रमण को हटाने की शक्तियां पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत दी गई है बावजूद अतिक्रमण पर पंचायत भी हैँ मौन जांच का विषय - नरेन्द्र भवानी
जगदलपुर। मामले मे आम आदमी पार्टी के बस्तर जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी के कार्यालय मे हल्बाकचोरा पंचायत के उक्त ग्रामीण साथी आकर पंचायत के सरकारी भूमियो का अतिक्रमण का शिकायत किये पहले भी कई ऐसे भूमि हैँ जो अतिक्रमण का भेंट चढ़ चूका हैँ इसी तारत्यम मे ग्रामीणों का नाम सामने नहीं लाने की शर्त पर एक अतिक्रमण का शिकायत कर न्याय की किये मांग !
भवानी ने आगे बताया की ग्राम पंचायत हल्बाकचोरा के पटवारी हल्का नंबर 10,राजस्व निरक्षक कुरंदी,तहसील जगदलपुर द्वारा स्थित खाता नंबर 72, रकबा 3.370 हे.शासकीय भूमि राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हैँ ! उक्त भूमि पर ईंट का दिवार बनाके अतिक्रमण किया गया हैँ जबकि यह भूमि शासकीय छोटे झाड़ के जंगल की हैँ बावजूद अतिक्रमण किया जा रहा अतः इसी मामले मे " न्यायालय नायब तहसीलदार जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा कारण बताओ नोटिस तक भी जारी किया गया शिकायत के बाद बावजूद अभी तक अतिक्रमण भूमि मे बाउंड्री वाल व अन्य कार्य जारी हैँ ! विचारनीय व जांच का विषय हैँ आखिर सब नियमो को ताक मे रखकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना और जिम्मेदार मौन बिलकुल बर्दास्त योग्य नहीं !
भवानी ने कहा की पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत में प्रस्ताव कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं ऊपर से बिजली मीटर लगाने हेतु एन. ओ.सी तक पंचायत द्वारा दिया गया -वही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत गांव की सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन व उसमें अतिक्रमण रोकने का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत को अतिक्रमण को हटाने की शक्तियां पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत दी गई है। पंचायत के प्रस्ताव और समझाइश के बाद भी अतिक्रमणकारी द्वारा कब्जा न हटाने पर राजस्व विभाग के अधिकारी से शिकायत कर आगे की प्रक्रिया की जाती है। पर पंचायत द्वारा शायद यह जिम्मेदारी नहीं निभाईगई जिसका खामियाजा पंचायत के लोगो को उठाना पड़ रहा हैँ आँखों के सामने शासकीय भूमि को अतिक्रमण किया जा रहा हैँ !
मामले मे नरेन्द्र भवानी ने कहा हैँ की हुवे शासकीय भूमि अतिक्रमण पर आखिर किसने यह शासकीय जमीन भूमि को बेचा हैँ उसका भी जांच होना चाहिए एवं पंचायत द्वारा शासकीय भूमि मे बिजली मीटर लगाने का एन. ओ. सी. दिया गया यह भी जांच का विषय हैँ मामले मे जल्द ही शिकायत कर कार्यवाही की करेंगे मांग न्याय नहीं मिलने पर जाएंगे न्यायालय !