चिट फण्ड कम्पनी मिलियन इंफ्रा की संपत्ती होगी कुर्क, : धमतरी (छ.ग)




NBL, 17/02/2022, Lokeshwer prasad verma.. धमतरी ( Cg.)। चिटफंड कंपनी मिलियन इन्फ्रा स्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी ने जिले के 6741 निवेशकों से लाखों रुपये की ठगी की है। वहीं रायपुर के हजारों निवेशकों से ठगी की है।...
इस चिटफंड कंपनी के नाम पर धमतरी जिले में 12.73 हेक्टेयर जमीन है। कंपनी के इस संपत्ति को कुर्क करने सक्षम प्राधिकारी ने दिया आदेश है।
छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत मिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुरुद तहसील के कोड़ेबोड़ पटवारी हल्का नंबर 33 में कुल खसरा नं. 34 रकबा 11.860 हेक्टेयर एवं ग्राम सोनपुर में पटवारी हल्का नंबर 33 में कुल खसरा नं. 04 रकबा 0.870 हेक्टेयर स्थित भूमि का कुर्की के लिए अंतःकालीन आदेश जारी किया गया है।
मिलियन माइल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी का ग्राम कोड़ेबोड़ पटवारी हल्का नंबर 33 में स्थित भूमि कुल खसरा नं. 33 कुल रकबा 11.290 हेक्टेयर भूमि की कुर्की के संबंध में पूर्व में अंतःकालीन आदेश पारित किया गया है, जिसे विशेष न्यायालय धमतरी का प्रकरण को आत्यांतिक कर दिया गया है।
रायपुर के निवेशकों से 81 लाख 20600 रुपये का ठगी
कंपनी ने अकेले धमतरी जिले में ही 6741 निवेशकों से राशि जमा कराई है। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी रायपुर के पत्र के साथ संलग्न वरिष्ठ पुसिल अधीक्षक जिला रायपुर के पत्र से स्पष्ट है कि 9494 निवेशकों ने 136 पालिसी में लगभग 81 लाख 20600 रुपये का निवेश किया है।
कलेक्टर रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा ने मिलियन माइल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पमोहन शर्मा एवं अन्य द्वारा निवेशकों को धोखा देने के इरादे से राशि जमा कराने का कार्य कराए जाने तथा परिपक्वता पर निवेशकों को राशि वापस नहीं करने के फलस्वरूप निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत उक्त भूमि की कुर्की किया जाना आवश्यक बताया है।
कुर्की के लिए तहसीलदार कुरुद को किया अधिकृत
वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा सात की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अंबाला निवासी पुष्पमोहन शर्मा द्वारा कोड़ेबोड़ में धारित भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 0.57 हेक्टेयर तथा ग्राम सोनपुर में पटवारी हल्का नंबर 33 स्थित खसरा क्रमांक 415/1, 415/2, 415/3, 568 रकबा क्रमशः 0.180, 0.190, 0.190, 0.310 हेक्टेयर कुल खसरा नं.04 कुल रकबा 0.87 हेक्टयेर को कुर्क करने अंतःकालीन आदेश पारित किया गया तथा कुर्की आदेश के निष्पादन के लिए तहसीलदार कुरुद को अधिकृत और आदेशित किया गया है।