CG- 'पियक्कड़ों' के लिए खुशखबरी: शराब के फुटकर विक्रय दर में कोई वृद्धि नहीं... मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव......
Chhattisgarh, No increase in retail sale rate of liquor रायपुर, 15 जुलाई 2022। शराब के फुटकर विक्रय दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आबकारी शुल्क में वृद्धि किए जाने से मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् फुटकर विक्रय दर अपरिवर्तित रहेंगे। वृद्धि की यह राशि फुटकर विक्रय दर में शामिल अन्य घटक में समाहित होगी।




Chhattisgarh, No increase in retail sale rate of liquor
रायपुर, 15 जुलाई 2022। शराब के फुटकर विक्रय दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आबकारी शुल्क में वृद्धि किए जाने से मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् फुटकर विक्रय दर अपरिवर्तित रहेंगे। वृद्धि की यह राशि फुटकर विक्रय दर में शामिल अन्य घटक में समाहित होगी।
आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान के विकास तथा रख-रखाव के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अद्धा, पाव) पांच रूपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया है।
गौठान के विस्तार एवं सफल क्रियान्वयन तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मंत्रि-परिषद की बैठक 14 जुलाई 2022 में देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर नग (बोतल, अद्धा, पाव) पांच रूपए के स्थान पर 10 रूपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है।