CG Employees News: वित्त विभाग ने जारी किया आदेश... NPS से राशि निकालने पर राज्य सरकार ने लगायी रोक... अब कर्मचारी नहीं कर सकेंगे आहरण... देखें आदेश......
Chhattisgarh Employees News, state government imposed a ban on withdrawing funds from NPS, Finance Department issued order




Chhattisgarh Employees News, state government imposed a ban on withdrawing funds from NPS, Finance Department issued order
रायपुर। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के मद्देनजर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतिम आहरण पर रोक लगायी गयी है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना के बहाली के फलस्वरूप नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंतिम आहरण पर रोक बाबत् आदेश जारी किया है। लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) राज्य के कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना अनुचित है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य नीधि की कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय कर्मचारियों द्वारा अशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण (सेवानिवृत्ति / मृत्यु / सेवा त्याग) की स्थिति में किया जा रहा है। जिससे भविष्य में दोहरे लाभ (OPS/CPS) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात् अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना सर्वथा अनुचित है।
राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने के कारण नवीन अशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण पर रोक लगाई गई है। शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर को यह निर्देश जारी किए गए हैं।
देखें आदेश