CG- 2 रिश्वतखोर कर्मचारी सस्पेंड: रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे दो क्लर्क, विभाग ने भ्रष्ट कर्मचारियों पर गिराई निलंबन की गाज, 2 कर्मचारी निलंबित, देखें आदेश.....
Chhattisgarh 2 Employees Suspended, Two clerks were caught red-handed taking bribe, Mahasamund: पेंशन तथा जीपीएफ आहरण के एवज में रूपये लेते एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दो को गिरफ्तार किया गया था। सहायक ग्रेड- 01 एवं सहायक ग्रेड-02 कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला महासमुंद छ.ग. रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए थे। अब विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है।




Chhattisgarh 2 Employees Suspended, Two clerks were caught red-handed taking bribe
Mahasamund: पेंशन तथा जीपीएफ आहरण के एवज में रूपये लेते एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दो को गिरफ्तार किया गया था। सहायक ग्रेड- 01 एवं सहायक ग्रेड-02 कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला महासमुंद छ.ग. रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए थे। अब विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है।
सरिता त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-01 व उमाशंकर गुप्ता, सहायक ग्रेड 02, कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला महासमुंद, छ.ग. को निलंबित किया गया है। पेंशन तथा जीपीएफ निकालने के एवज में द्वितीय किस्त के रूप में 40,000/- रूपये मांगी थी रकम । पूर्व में ले चुके थे 57,000/- रूपये। 40,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए।
उमाशंकर गुप्ता सहायक ग्रेड-02 कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला महासमुंद छग के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के अतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर लोकहित में नैतिक पतन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) 2(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
सरिता त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-1 कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला महासमुंद ४०० के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर लोकहित में नैतिक पतन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) 2(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
देखें आदेश