CG Love, SEX और धोखा: फार्म हाउस में दो दिनों तक नाबालिक से किया बलात्कार…फिर जो हुआ…छोड़कर भाग गया,आरोपी को हुई 20 साल की सजा…
नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। CG Love, Sex & Dhoka: Minor raped in farmhouse for two days




CG Love, Sex & Dhoka: Minor raped in farmhouse for two days
बिलासपुर। नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने नाबालिक से पहले दोस्ती की फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद शादी करने के बहाने ले जाकर अपने रिश्तेदार व एक फार्म हाउस में रखा और दुष्कर्म किया फिर नाबालिक को छोड़ भागा। नाबालिक की शिकायत लर बिल्हा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चालान पेश किया था। ट्रायल के बाद अब फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार बिल्हा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिक 2017 से 2020 तक बिल्हा थाना क्षेत्र के ही अपने रिश्तेदार के घर रह कर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान मुंगेली जिले के मौहाभाठा केसरुवाडीह निवासी 27 वर्षीय राम खिलावन कुर्रे से हुई। युवक ने पहले उससे दोस्ती की फिर प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद शादी का झांसा देकर युवक ने उससे कई बार दुष्कर्म किया। युवक उसे शादी के बहाने मार्च 2017 में उसके रिश्तेदार के घर से ले गया और फार्म हाउस में रख कर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बाइक से उसे बेलसरी नाका के पास छोड़ के उसे आश्वासन देकर कि जल्द ही वह शादी कर लेगा युवक वहां से चला गया। नाबालिक भी अपने रिश्तेदार के घर चली गयी। दूसरी बार फिर 5 मई 2020 को युवक नाबालिक के घर के पास पहुँचा और उसे बाहर बुलाकर बाइक में भगा कर अपने घर ले गया। वहां भी उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया।
युवक के परिजनों ने नाबालिक को व युवक को घर से निकाल दिया। जिसके बाद युवक फिर से नाबालिक को एक फार्म हाउस में लेकर पहुँचा। वहां भी उसने नाबालिक से दुष्कर्म किया और दो दिन बाद नाबालिक को बिना बताए छोड़ कर चला गया। परेशान नाबालिक ठगी का एहसास होने के बाद किसी तरह बिल्हा थाने पहुँची। और 27 मई 2020 को अपने साथ हुई घटना का एफआईआर दर्ज करवाया। जिसके बाद बिल्हा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। फास्ट ट्रेक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमे कोर्ट ने युवक पर दोष सिद्ध ठहराते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाई है।