CG हाईकोर्ट ब्रेकिंग : नयी नियुक्तियों में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग…इस तारीख को होगी एक साथ सुनवाई…
CG High Court breaking: Demand to follow the order of High Court in new appointments राज्य की सरकारी नौकरियों में होने वाली सभी नई नियुक्तों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग को लेकर दायर अनेक याचिकाओं पर एक साथ 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी।




CG High Court breaking: Demand to follow the order of High Court in new appointments
बिलासपुर 4 अक्टूबर 2022। राज्य की सरकारी नौकरियों में होने वाली सभी नई नियुक्तों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग को लेकर दायर अनेक याचिकाओं पर एक साथ 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ सरकार की नौकरियों में 58 फीसदी आरक्षण के नियम को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में लिये गये साक्षात्कार को निरस्त कर नयी सूची तैयार की जा रही है। अब हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर कहा गया है कि नई नियुक्तियों में इस आदेश का पालन किया जाये।
एक याचिका में खनिज अधिकारी के पद पर चल रही है चयन प्रक्रिया में पूर्व की 50 फीसदी आरक्षण की प्रक्रिया अपनाने की मांग की गयी है।