CG - 96 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 42 पौवा अंग्रेजी सिडिकेट व्हीस्किी शराब व 01 मोटर सायकल आदि आरोपी के पास से मिला, एक आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत  गिरफ्तार कर जेल भेजा गया...

CG - 96 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 42 पौवा अंग्रेजी सिडिकेट व्हीस्किी शराब व 01 मोटर सायकल आदि आरोपी के पास से मिला, एक आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत  गिरफ्तार कर जेल भेजा गया...
CG - 96 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 42 पौवा अंग्रेजी सिडिकेट व्हीस्किी शराब व 01 मोटर सायकल आदि आरोपी के पास से मिला, एक आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत  गिरफ्तार कर जेल भेजा गया...

थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही। 

एक आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत  गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आरोपियों के कब्जे से 96 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 17.280 बल्क लीटर कीमती 8640 रूपये एवं 42 पौवा अंग्रेजी सिडिकेट व्हीस्किी शराब मात्रा 7.560 बल्क लीटर कीमती 5460 रूपये व 01 मोटर सायकल कीमती 45000 रूपये जुमला शराब मात्रा 24.840 बल्क लीटर जुमला कीमती 59100 रूपये किया गया जप्त।

आगे भी असमाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री करने वालो के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

नाम पता आरोपियान :-  तुलेन्द्र यादव पिता गनपत यादव उम्र 24 साल साकिन मोहड  वार्ड  

                    नं0 49 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

 

राजनांदगांव : पुलिस अधीक्षक राजनादगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 06.06.2024 को मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल पुराना बस स्टैण्ड इंदिरा सरोवर के पास घेराबंदी कर पकडे नाम पता पुछने पर तुलेन्द्र यादव पिता गनपत यादव उम्र 24 साल साकिन मोहड  वार्ड नं0 49 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताया जिसके कब्जे से 96 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 17.280 बल्क लीटर कीमती 8640 रूपये एवं 42 पौवा अंग्रेजी सिडिकेट व्हीस्किी शराब मात्रा 7.560 बल्क लीटर कीमती 5460 रूपये वं 01 मोटर सायकल कीमती 45000 रूपये जुमला शराब मात्रा 24.840 बल्क लीटर जुमला कीमती 59100 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 

           

            आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध सबूत पाये जाने से अप0क्र0   338/24 धारा 34(2) आब0 एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश कर, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया

     

               उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, प्र0आर0 जी0 सिरिल, आर0 रंजीत चैरसिया, प्रदीप जायसवाल, कुश बघेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।