CG- सुपरवाइजर सस्पेंड BREAKING: यहां बड़ी लापरवाही.... मंत्री ने किया आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण.... सुपरवाइजर तत्काल प्रभाव से निलंबित.... जानिए मामला.....

Big negligence, Minister did surprise inspection of Anganwadi center, Supervisor suspended with immediate effect रायपुर 6 मई 2022। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया द्वारा 06 मई को बस्तर जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना लोहाण्डीगुड़ा के सेक्टर बडॅ़ाजी के सिरहापारा आंगनबाड़ी केन्द्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सेक्टर पर्यवेक्षक पार्वती शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना नहीं पाया गया।  पार्वती शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं करने और अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के नया रायपुर स्थित संचालनालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पार्वती शर्मा का मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जिला बस्तर रहेगा।

CG- सुपरवाइजर सस्पेंड BREAKING: यहां बड़ी लापरवाही.... मंत्री ने किया आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण.... सुपरवाइजर तत्काल प्रभाव से निलंबित.... जानिए मामला.....
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Big negligence, Minister did surprise inspection of Anganwadi center, Supervisor suspended with immediate effect

 

रायपुर 6 मई 2022। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया द्वारा 06 मई को बस्तर जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना लोहाण्डीगुड़ा के सेक्टर बडॅ़ाजी के सिरहापारा आंगनबाड़ी केन्द्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सेक्टर पर्यवेक्षक पार्वती शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना नहीं पाया गया। 

 

पार्वती शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं करने और अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के नया रायपुर स्थित संचालनालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पार्वती शर्मा का मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जिला बस्तर रहेगा।