शासकीय महाविद्यालय भैयाथान में छात्र छात्राओं को पास्को एक्ट, बाल विवाह सहित अन्य कानूनों के बारे में बाल सरंक्षण विभाग के द्वारा दी गयी जानकारी...
संदीप दुबे✍️✍️✍️




Nayabharat
संदीप दुबे✍️✍️✍️
भैयाथान - पण्डित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय के सभा कक्ष में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पास्को एक्ट, बाल विवाह, बालश्रम, बाल शोषण, महिला उत्पीड़न एवम यौन शोषण के रोकथाम तथा मानव तस्करी के बारे में बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, पोनरोग्राफी जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कानून बनाया गया है तथा यह कानून भारत के सभी नागरिकों पर लागू है यह केवल बालिकाओं को ही नहीं बल्कि बालकों को भी संरक्षण प्रदान करता है।
इस दौरान महिला एवं बालविकास विभाग के तन्द्रा चौधरी, शीला वर्मा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक राम कुमार, दिलीप लकड़ा, समन्वयक डॉ रविशंकर चौहान, महिला उत्पीड़न एवम निवारण समिति के सदस्य प्रियल साहू सहित समस्त कार्यालयीन कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे।