नवविवाहिता को बदनाम करने अश्लील मेसेज करने वाले दो आरोपी गिरफतार 06 नग मोबाइल एवं बायोमेटिक मशीन जप्त फर्जी सीम तैयार कर आरोपी करता था अश्लील मेसेज




कठोर धाराओ के अंतर्गत आरोपियो को भेजा गया ज्युडिसियल रिमाण्ड पर
कवर्धा- सहसपुर लोहारा,दिनांक 14/02/22 को थाना क्षेत्र की प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कि उसका विवाह बामुश्किल 20 दिन हुए है बेमेतरा क्षेत्र से विवाह होकर लोहारा क्षेत्र मे आई है जब से उसके विवाह की बात शुरू हुई थी तब से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थीया के चरित्र के प्रति गंदी गंदी बाते लिखकर विभिन्न मोबाइल नंबरो से प्रार्थीया के पति के मोबाइल पर व्हाटसप एवं मेसेज के माध्यम अश्लील संदेश भेजा जा रहा है जिससे प्रार्थीया का पारिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना मे अपराध क्रमांक 56/22 धारा 509 ख भादवि पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया, प्रकरण मे वरिष्ठ अधिकारियो के दिशा निर्देश पर ततकाल थाना लोहारा एवं तकनीकी शाखा कबीरधाम की सयुक्त टीम तैयार कर प्रकरण की हर पहलु का बारिकी से विशलेषण किया गया, लगातार प्रयास एवं तकनीकी सहयोग से विवेचना टीम प्रकरण के सुत्रधार एवं मुख्य आरोपी लुकेश साहु पिता धर्मेन्द्र साहु उम्र 21 साल साकिन तेन्दुआ नवापारा थाना साजा जिला बेमेतरा तक पहुचा, संदेही आरोपी से पुछताछ करने पर पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, बारिकी से पुछताछ करने पर संदेही लुकेश साहु ने पुरे प्रकरण के संबंध मे बताया, कि पुर्व से पिडिता से उसकी जान पहचान थी और वह पिडिता से एकतरफा प्रेम करने लगा, इसी दौरान पिडिता की सगाई हो गयी, जो आरोपी को बर्दास्त नही हुआ और पिडिता को बदनाम कर उसकी शादी तोडने की साजिश रचा और ग्राम बीजा मे मोबाइल दुकान चलाने वाले अपने पुराने मित्र दौलत रजक पिता विनोद रजक उम्र 22 साल साकिन बीजा से संपर्क कर अपने इस काले करतुत मे उसे भी शामील कर 05 नग सीम की व्यवस्था करने बताया, तो दौलत रजक अपने मोबाइल दुकान का फायदा उठाते हुए 05 भोले भाले ग्रामीण जो उसके पास सीम खरीदने आये थे उनकी आई डी फोटो एवं धोखा से बायोमेटिक मशीन मे थम्ब लेकर सीम एक्टीवेट कर लिया, और उन सीमो को आरोपी लुकेश साहु को दे दिया, आरोपी लुकेश उन सीमो को अलग अलग हेण्डसेट मे डालकर प्रार्थीया के पति एवं परिवार वालो को प्रार्थीया का चरित्र हनन करते हुए अश्लील संदेश भेजने लगा, साथ ही स्वयं को बचाने एवं गुमराह करने सीम का उपयोग करते समय प्रार्थीया के बडे पिता के लडके का फोटो का उपयोग कर संदेश भेजने लगा जिससे प्रार्थीया के परिवार मे भी अनबन हो ओर उसकी बातो को उसके होने वाले ससुराल वाले बडी आसानी से विश्वास कर सके, आरोपी बडे ही शातिराना तरीके से पिडिता को बदनाम करने उसकी बसी बसाई जिन्दगी बर्बाद करने अपने साथी सह आरोपी दौलत के साथ मिलकर फर्जी आई डी से सीम के सहारे अश्लील मेसेज करना बताने पर आरोपी लुकेश साहु के निशानदेही पर मोबाइल 03 नग, एवं सहआरोपी दौलत के निशानदेही पर 03 नग मोबाइल, एवं बायोमेटिक थम्ब मशीन जप्त किया गया, एवं प्रकरण मे धारा 509 (ख) 420,417, 201,506,34 भादवि 66 ग आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपियो को विधिवत गिर0 कर ज्युडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया।