7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA Hike के बाद इतनी होगी मिनिमम सैलेरी....

7th Pay Commission: Great news for lakhs of central employees! This will be the minimum salary after DA Hike.... 7th Pay Commission : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA Hike के बाद इतनी होगी मिनिमम सैलेरी....

7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA Hike के बाद इतनी होगी मिनिमम सैलेरी....
7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA Hike के बाद इतनी होगी मिनिमम सैलेरी....

7th Pay Commission :

 

नया भारत डेस्क : लंबे समय से ही केंद्र कर्मचारी सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को बजट के बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. जल्द ही सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलेरी में बदलाव कर सकती है. सरकार फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव करने पर चर्चा कर रही है. फिटमेंट फैक्टर कॉमन वैल्यू होती है जिससे कर्मचारियों की बेसिक पे से गुणा करके उनकी सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है. इसमें इजाफा होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹26000 हो जाएगा. यानी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में करीब 30% की बढ़ोतरी हो सकती है. (7th Pay Commission)

कितनी हो जाएगी सैलरी?

कॉमन फिटमेंट फैक्टर मौजूदा समय में 2.57 फीसदी है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 15,500 रुपये का बेसिक पे मिलता है, तो उसकी कुल सैलरी 15,500*2.57 या 39,835 रुपये होगी. छठें सीपीसी ने फिटमेंट रेश्यो 1.86 फीसदी पर रहने की सिफारिश दी है. (7th Pay Commission)

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. यूनियन और कर्मचारी संघ कई साल से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इनका कहना है कि डीए बढ़ने के बावजूद बेसिक सैलरी में इजाफा जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर सैलरी बढ़ती है. (7th Pay Commission)

सरकार ने इन नियमों में भी किया बदलाव :

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी कुछ मामलों में HRA के लिए योग्य नहीं होंगे. पहला नियम यह है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे इसके लिए योग्य नहीं होगा. इसके अलावा अगर कर्मचारी के माता-पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है. इनमें केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि शामिल हैं. (7th Pay Commission)

इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है. और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है, तो भी वह योग्य नहीं होगा. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में वृद्धि की उम्मीद लगी है. (7th Pay Commission)