7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका! कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी पर सरकार ने दिया सबसे बड़ा अपडेट, सरकार ने कही ये बात...
7th Pay Commission: Central employees got a big setback! The government gave the biggest update on the monthly basic salary of the employees, the government said this... 7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका! कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी पर सरकार ने दिया सबसे बड़ा अपडेट, सरकार ने कही ये बात...




7th Pay Commission Update :
नया भारत डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तगड़ा झटका अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है. कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एकसाथ दो या उससे ज्यादा जुर्माने की कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. आपको बता दें कि यह नियम 7वें वेतन आयोग के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.(7th Pay Commission)
सरकार ने जारी किया आदेश :
DoPT ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कहा है कि जुर्माने की पहली कार्रवाई के दौरान ही दूसरी कार्रवाई को भी लागू किया जा सकता है. यानी एकसाथ दो जुर्माने की गुंजाइश है. विभाग ने कहा है कि सजा सुनाने वाले प्राधिकरणों को अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि किसी कर्मचारी पर एक साथ दो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही सजाएं एकसाथ चलेंगी. बस इसमें यह जानकारी दी है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी या फिर एक खत्म हो जाने के बाद दूसरी लागू होगी. (7th Pay Commission)
क्या है नियम :
कार्मिक विभाग ने जानकारी दी है कि अगर प्राधिकरण अपने आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है तो दोनों ही सजाएं एकसाथ लागू होंगी और साथ-साथ चलेंगी. इस नियम के अनुसार, बाद में दिया गया आदेश बड़े जुर्माने वाला है तो उसे पहले वाले आदेश के ऊपर भी तत्काल लागू किया जाएगा और उसकी मियाद खत्म होने के बाद यदि पहले वाले आदेश की अवधि बाकी है तो उसे भी पूरा किया जाएगा. यानी दोनों सजाएं साथ मिलेंगी. DoPT ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कई नियमो में बदलाव किया है. (7th Pay Commission)
TA के नियम में राहत :
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ते से जुड़े नियमों को भी बदल दिया गया है. इसके अनुसार, कर्मचारियों को सीसीएस (लीव ट्रैवल कंसेसन) नियम 1988 के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार की हवाई यात्रा को लेकर छूट दी जा रही है. केंद्रीय कर्मचारी इसके तहत 25 सितंबर, 2024 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. (7th Pay Commission)
नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी :
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में भी बदलाव किया है. इसके तहत अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन अथवा ग्रेच्युटी या फिर दोनों ही पर रोक लगाई जा सकती है. (7th Pay Commission)