Income Tax Saving : बिना रिस्क इनकम टैक्स बचाने के ये हैं 5 तरीके, नौकरीपेशा ऐसे करे बचत, होगी लाखों की सेविंग...
Income Tax Saving: These are 5 ways to save income tax without risk, employed people should save like this, lakhs will be saved... Income Tax Saving : बिना रिस्क इनकम टैक्स बचाने के ये हैं 5 तरीके, नौकरीपेशा ऐसे करे बचत, होगी लाखों की सेविंग...




Income Tax Saving :
नया भारत डेस्क : यहां पर आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने में कम समय बचा है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई इनकम पर सभी को टैक्स देना होता है, अगर आप टैक्सेबल इनकम की केटेगरी में आते हैं। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो इन 5 टैक्स सेविंग ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं। भारत में सेविंग और निवेश के लिए कई योजनाएं हैं। जो उनके फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने में मदद करती है। ये टैक्स टिप्स आपको पैसा सेव करने के साथ, टैक्स छूट और अच्छा रिटर्न देने का काम करती है। (Income Tax Saving)
जीवन बीमा (Life Insurance)
जीवन बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C (Section 80C of Income Tax Act)के तहत छूट मिलती है। साथ ही बीमा करने वाले की मृत्यु के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। (Income Tax Saving)
होम लोन का ब्याज (Home Loan Interest)
होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट मिलती है। ब्याज पर एक साल में 2 लाख रुपये तक पर छुट मिलती है। सेल्फ ऑकिपाइड (जिस घर में आप रह रहे हैं, उस पर लिए गए लोन) और किराये पर दी प्रॉपर्टी के ब्याज पर 30,000 रुपये तक की ही छूट मिलती है। (Income Tax Saving)
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
PPF एक लंबे समय की सरकारी योजना है। पीपीएफ में पैसा लगाने पर टैक्स छूट मिलती है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट में किये योगदान पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। PPF में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। (Income Tax Saving)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
NPS को भारत सरकार चला रही है। NPS में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। NPS खाते में आप एक साल मे 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश कर आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करते हैं। साथ ही रिटायरमेंट पर आपके हाथ में एक बड़ा फंड आता है और हर महीने पेंशन मिलती है। (Income Tax Saving)
इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
ELSS एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जिसका पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है। इसमें तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है यानी आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ELSS में निवेश पर 80C के तहत छूट मिलती है। इस पर किये निवेश पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। जबकि, अन्य पर यही टैक्स 20 फीसदी लगता है। (Income Tax Saving)