थाना सहसपुर लोहारा पुलिस की कार्यवाही हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार। महिला को अपने रास्ते से हटाने आशिक और पुर्व पति ने साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। महिला की घानीखुटा घाट जंगल में गला दबाकर हत्या कर आशिक और पुर्व पति ने दफनाया शव।




कवर्धा/आवेदक रामखेलावन साहु ग्राम कल्याणपुर दिनांक 22/07/2024 को थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि बेटी ग्वालीन साहु पति लुकेश साहु उम्र 28 साल घर से पेशी मे कवर्धा जा रही हॅू कहकर दिनांक 18/07/24 के सुबह 11/00 बजे से निकली है जो आज दिनांक 22/07/24 तक घर वापस नही आई है कि रिर्पोट पर थाना स.लोहारा में गुम इंसान क्रमांक 43/24 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया।
जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहु से पुछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू जो शादी होकर ग्राम चिमागोदी लुकेश साहू के घर गई थी, बहन और जीजा के बीच में 3 बच्चे - दो लडकी एक लडका है, जीजा लुकेश साहू बहन को चरित्र शंका के आधार पर पीछले तीन वर्ष से छोड दिया था तब से बहन अपने बच्चो के साथ हमारे घर कल्याणपुर रह रही है एवं इसी बिच बहन ग्वालिन बाई ग्राम चिमागोदी के राजा राम साहू के पास चली गई थी जिसे राजा राम साहु ने घोटिया रोड कवर्धा मे किराये के मकान में रखा था l
बहन अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चो के लिए भरण पोषण हेतु कवर्धा कोर्ट में नालिस किया था जिस पर कोर्ट द्वारा तीनो बच्चो के नाम पर 4500/- रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था जिसका पैसा समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। दिनांक 18/07/2024 को भरण पोषण का पैसा लेने बहन ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जे क्यू 9044 से कवर्धा गई थी जो वापस घर नही आई है जानकारी के बाद संदेहीयो राजा राम साहु और लुकेश साहु निवासी चिमागोदी थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को तकनीकी साक्ष्य - उनके मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर थाना बुलाया गया व कडाई से पुछताछ करने पर बताया कि दोनो ग्वालिन बाई साहु से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे l इस बिच राजाराम ने 04 बार और लुकेश ने 01 बार दृश्यम फिल्म देखा ताकी हत्या कर शव को ठिकाना लगा कर पुलिस से बचा जा सके l अंत में दोनो आरोपी दिनांक 19/07/24 को पुर्वनियोजित मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपुर्वक ग्वालिन बाई साहु को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसके साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफ़ना दिये l आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका के शव को और आरोपियों के मेमोरेंण्डम कथनानुसार उनके निशानदेही पर अलग –अलग जगहो से घटना मे प्रयुक्त एक मोटर सायकल आरोपी लुकेश के घर से, शव को दफनाने मे उपयोग किये एक गैती एंव एक फावडा कस्तूरबा स्कूल के पास नाले से, कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग का स्कुटी चाभी साहित, मृतिका का साडी घाटनस्थल के पास से, मृतिका द्वारा पहने गए सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली के खंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया । आरोपी राजा राम साहु और लुकेश साहु के ऊपर अपराध धारा - 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता का घटित करना पाये जाने से आरोपीयो के विरूध्द थाना स. लोहारा मे अपराध क्रमांक 234/2024 कायम कर विवेचना मे लिया गया l आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।