CG- पति को 5 साल कैद: दहेज प्रताड़ना-अप्राकृतिक यौन संबंध.... CJM न्यायालय ने सुनाई सजा.... दहेज प्रताड़ना व अप्राकृतिक यौन संबंधी मामला में आरोपी पति को 5 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड......

5 years rigorous imprisonment and fine for husband accused in dowry harassment and unnatural sex case

CG- पति को 5 साल कैद: दहेज प्रताड़ना-अप्राकृतिक यौन संबंध.... CJM न्यायालय ने सुनाई सजा.... दहेज प्रताड़ना व अप्राकृतिक यौन संबंधी मामला में आरोपी पति को 5 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड......

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बलौदाबाजार 11 फरवरी 2022। थाना भाटापारा शहर के प्रकरण में आरोपी को CJM न्यायालय बलौदाबाजार ने सजा सुनाई। दहेज प्रताडना व अप्राकृतिक यौन संबंधी मामला में आरोपी पति को 5 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी पति द्वारा अपने घर में पीड़िता को शादी के बाद से लगातार प्रार्थीया के नातेदार पति के हैसियत से दहेज कम लाने के नाम पर प्रार्थीया को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कर उसे संत्रास कारित करने के नियत से जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया और अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया।

प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 402/2020 धारा 498 ए , 506 बी,  377 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । विवेचना अधिकारी निरीक्षक महेश ध्रुव थाना प्रभारी थाना भाटापारा शहर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गवाह का कथन एवं साक्ष्य एकत्रित कर जांच की कार्यवाही उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। CJM  न्यायालय बलौदाबाजार में एडीपीओ राजेश कौशिक बलौदाबाजार द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया और अंतिम तर्क में आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया।

ताकि आरोपी इस प्रकार का अपराध पुनरावृत्ति न कर सके । CJM बलौदाबाजार कृष्ण कुमार सूर्यवंशी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए अभियुक्त रमेश बहादूर पिता बम बहादूर उम्र 42 साल पता नंदनी अहिवारा जिला दुर्ग को धारा 498ए  में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 377 भा.द.वि. में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।