निलंबित IPS जीपी सिंह के खिलाफ फरारी का चालान पेश :राजद्रोह में 400 पेज का चालान…पुलिस ने खुलासा किया है कि सरकार के खिलाफ समाजों को भड़काना चाहते थे जीपी…पढ़े पूरा मामला……..

निलंबित IPS जीपी सिंह के खिलाफ फरारी का चालान पेश :राजद्रोह में 400 पेज का चालान…पुलिस ने खुलासा किया है कि सरकार के खिलाफ समाजों को भड़काना चाहते थे जीपी…पढ़े पूरा मामला……..

 

नया भारत डेस्क :- जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में पुलिस ने 40 दिनों की जांच के बाद चालान पेश कर दिया। करीब 400 पन्नों के चालान में पुलिस ने खुलासा किया है कि वे सरकार को गिराने और अस्थिर करने के लिए साजिश रच रहे थे। अपनी डायरी और दस्तावेजों में लिख रहे थे कि किस तरह राज्य में संप्रदायों और समाजों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सकता है।

 

वे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म की तलाश में थे, ताकि भड़काऊ सामग्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। पुलिस के पहले एडीजी जीपी के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले में 1 जुलाई को ईओडब्लू और एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर छापेमारी की थी।

 

ईओडब्लू व एसीबी को ऐसे दस्तावेज व डायरी के पन्ने मिले जिसमें अलग-अलग धर्म जाति व समुदाय के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की बातें लिखी थीं। ईओडब्लू ने इसकी जांच पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उन दस्तावेजों की जांच के बाद 8 जुलाई को एडीजी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया।

 

40 दिनों तक जांच के बाद पुलिस ने जेएमएफसी ओम प्रकाश के न्यायालय में चालान पेश किया।

 

डायरी के पन्ने बंगले के पीछे फेंके सरकार विरोधी आंदोलनों का प्लान

 

पुलिस के चालान के मुताबिक जीपी सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़कर सरकार विरोधी आंदोलन का प्लाट तैयार कर रहे थे। भड़काने के लिए धार्मिक गुरुओं के अपमान से संबंधित सामग्री के प्रचार का भी प्लान था। ऐसी सामग्री पुलिस को जीपी के करीबी दोस्त और सेजबहार स्थित बैंक के मैनेजर व एडीजी के एक अन्य करीबी के घर से भी मिली है। वह गवाह बन गया है।

 

अब लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी

चालान तो पेश कर दिया है, लेकिन फरार साबित करने के लिए कोर्ट ने सोमवार तक का समय दिया है। उसके बाद आरोप पत्र पर बहस होगी। कोर्ट के माध्यम से वारंट जारी कर उपस्थित होने को कहा जाएगा। िफर एडीजी उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें फरार घोषित कर लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है।

 

चालान इन धाराओं में

 

धारा 124-ए: इसके तहत राजद्राेह का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

धारा 153-ए : जाति-धर्म संप्रदायों में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास।

धारा 505-डी : समाजों के बीच शत्रुता फैलाने की साजिश रचना।