CG- कैदियों से मुलाकात पर रोक: छत्तीसगढ़ की जेलों में निरुद्ध बंदियों और परिजनों की मुलाक़ात प्रतिबंधित.... मिलने पर लगी पाबंदी.... जेल डीजी ने जारी किया आदेश.... नहीं हो सकेगी मुलाक़ात.... देखें आदेश......




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रायपुर 6 जनवरी 2022। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंदियों से मुलाकात पर रो लगा दी गई है। अति आवश्यक होने पर सिर्फ कार्यालयीन समय पर वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की छूट दी गई है। बंदियों के परिजनों से मुलाकात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिसका आदेश जेल डीजी ने जारी किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजन अब मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जेल महानिदेशक संजय पिल्ले ने आज एक आदेश जारी कर 7 जनवरी से इन मुलाकातों पर रोक लगा दी है। इसके अनुसार मुलाकात अति आवश्यक होने पर केवल बंदियों के वकील ही मिल सकेंगे।
जेल महानिदेशक संजय पिल्ले ने समस्त जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की समस्त जेलों में निरूद्ध बंदियों की उनके परिजनों से दी जाने वाली मुलाकात के संबंध में आदेश जारी किया है। वर्तमान में कोविड 19 का संक्रमण पूरे - प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसी स्थिति में यदि जेल में परिरूद्ध बंदियों को उसके परिजनों से मुलाकात दी जाती है, तो जेलों में कोविड-19 के संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।
जेल महानिदेशक संजय पिल्ले ने कहा की उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07.01.2022 से आगामी आदेश तक जेलों में परिरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है। मुलाकात अति आवश्यक होने पर केवल बंदियों के अधिकृत - अधिवक्ताओं को पूर्ण सतर्कता के साथ केवल न्यायालयीन कार्य हेतु मुलाकात दी जावे।