दो इनामी नक्सली सहित तीन ने किया आत्मसमर्पण.. आईईडी ब्लास्ट,पुलिस पर फायरिंग,तोड़फोड़,मारपीट करने जैसे बड़ी घटनाओं में शामिल थे तीनों आत्मसमर्पित नक्सली




*प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 02 ईनामी सहित 03 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण ।*
*नक्सलियों के अमानवीय एवं आधारहीन विचारधारा को त्यागकर किया आत्मसमर्पण।*
*आत्मसमर्पित नक्सली थाना फुलबगड़ी क्षेत्र के है निवासी।*
जिला सुकमा में श्री सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर (छ.ग.) एवं श्री योज्ञान सिंह, उप महानिरीक्षक (परिचालन सुकमा रेंज) के निर्देशन एवं श्री सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक सुकमा (छ.ग.), श्री ताशी ज्ञालिक कमांडेन्ट 02 री वाहिनी सीआरपीएफ के मार्गदर्शन पर चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 03 नक्सली सदस्यों क्रमशः 01. कलमू गंगा पिता कलमू भीमा (जनमिलिशिया सदस्य) उम्र 35 वर्ष जाति गोंड साकिन बड़़ेसट्टी दुरमापारा थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा, 02. कलमू मासा पिता कलमू पोदिया (जनमिलिशिया सदस्य) उम्र 34 वर्ष जाति गोंड साकिन बड़ेसट्टी पटेल पारा थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा, 03. रवा देवा पिता रवा जोगा (जनमिलिशिया सदस्य) उम्र 26 वर्ष जाति गोंड साकिन बड़ेसट्टी स्कूलपारा थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा के द्वारा दिनांक 01.08.2021 को थाना केरलापाल में श्री परमेश्वर तिलकवार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा, श्री निशांत पाठक, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स, श्री योगेन्द्र यादव सहायक कमांडेन्ट 02 वाहिनी सीआरपीएफ के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। इस दौरान निरीक्षक श्री शैलेन्द्र नाग, डीआरजी कमांडर, उनि. श्री संदीप टोप्पो थाना प्रभारी केरलापाल, उनि. श्री दीपक ठाकुर एवं अन्य अधिकारीगण व थाना स्टाफ उपस्थित रहे।
*आत्मसमर्पित नक्सली कलमू गंगा* वर्ष 2020 में बड़ेसट्टी के स्वास्थ्य केन्द्र की तोड़फोड व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना मे षामिल रहा। घटना के संबंध में थाना फुलबगड़ी के अप.क्र. 11/2020 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट, 3 लोक संपत्ति नुकसानी अधिनियम प्रकरण पंजीबद्व है। प्रकरण में माननीय न्यायालय सुकमा के द्वारा वारंट जारी किया गया था।
*आत्मसमर्पित नक्सली कलमू मासा* वर्ष 2018 में थाना फुलबगड़ी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस पार्टी पर आईईडी विस्फोट कर फायरिंग करने की घटना में शामिल रहा, जिसमें सुरक्षाबल के 01 जवान घायल हुआ था। घटना के संबंध में थाना फुलबगड़ी के अप.क्र. 01/2018 धारा धारा 147, 148, 149, 307, 120 (बी) भादवि., 3, 5 वि.प. अधि., 25, 27 आर्म्स एक्ट प्रकरण पंजीबद्व है।
*आत्मसमर्पित नक्सली रवा देवा* वर्ष 2015 में थाना गादीरास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोंडरे के आंगनबाड़ी भवन में आधार कार्ड बनाने गये कर्मचारियों को डरा-धमका कर मारपीट करना, आधारकार्ड बनाने की मषीन व अन्य सामग्री की डकैती करने एवं कर्मचारियों की अपहरण करने की घटना में शामिल रहा। घटना के संबंध में थाना गादीरास में अप.क्र. 53/15 धारा 147, 148, 149, 365, 395, 186 भादवि., 25, 27 आर्म्स एक्ट प्रकरण पंजीबद्व है।
आत्मसमर्पित नक्सली कलमू मासा एवं रवा देवा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा द्वारा ईनाम उद्घोषित किया गया था। उक्त तीनो नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित करने में 02 री वाहिनी सीआरपीएफ एवं थाना स्टाप केरलापाल का विशेष योगदान रहा।
*सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य षासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय किया जायेगा।*