CG- न्यायालय ने सुनाई सजा: स्कूल जा रही छात्रा से छेड़खानी.... मां-बेटी के साथ मारपीट भी.... युवकों को पड़ा महंगा.... आरोपी युवकों को दो-दो साल की सुनाई गई सजा....
The youths were costly for molesting a school going girl the accused youths were sentenced to two years each




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बलौदाबाजार। थाना भाटापारा शहर के प्रकरण में आरोपीयों को न्यायालय भाटापारा ने सजा सुनाई है। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपियों को 2 -2 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जब पीड़िता बाजार से घर जा रही थी। तब आरोपियों द्वारा उनका रास्ता रोककर पीड़िता एवं उसकी माता के साथ अश्लील गाली गलौच व मारपीट किया। पीड़िता की लज्जा अनादर करने के आशय से उसे सुनाते हुए अश्लील टिप्पणी किया तथा छेड़छाड़ किया। मना करने पर पीड़िता एवं उसकी माँ के साथ मारपीट किया।
स्कूल से आने जाने के समय भी आरोपी द्वारा अश्लील हरकत करने, इशारे बाजी करने की बात बताई। प्रार्थिया की लिखित शिकायत पर थाना भाटापारा शहर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । विवेचना अधिकारी निरीक्षक महेश ध्रुव थाना प्रभारी थाना भाटापारा शहर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गवाह का कथन एवं साक्ष्य एकत्रित कर जांच की कार्यवाही उपरांत प्रकरण विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय में न्याजी खान विशेष लोक अभियोजक भाटापारा द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया।
अंतिम तर्क में आरोपीयों को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया ताकि कोई भी आरोपी इस प्रकार नाबालिकों के साथ छेड़छाड़, अश्लील इशारे बाजी जैसा अपराध न करें। विशेष न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए अभियुक्तगण ओमप्रकाश साहू व आकाश सोनी को धारा 354 में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास और तीन-तीन सौ रूपये आर्थिक दंड तथा धारा 509 भा.द.वि. में एक-एक वर्ष का साधारण कारावास व तीन-तीन सौ रुपये आर्थिक दंड से से दंडित किया।