SC का बड़ा फैसला: बेटियों को मिला एक और अधिकार.... सुप्रीम कोर्ट का आदेश..... अब NDA परीक्षा में शामिल हो सकती हैं लड़कियां.... सुप्रीम कोर्ट की सेना को फटकार

SC का बड़ा फैसला: बेटियों को मिला एक और अधिकार.... सुप्रीम कोर्ट का आदेश..... अब NDA परीक्षा में शामिल हो सकती हैं लड़कियां.... सुप्रीम कोर्ट की सेना को फटकार

डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब एनडीए परीक्षा में लड़कियां भी शामिल हो सकती है। यानी अब एनडीए की पढ़ाई लड़कियां भी कर सकती हैं। दाखिले को लेकर फैसला बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लड़कियों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इससे पहले लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी जिसे लेकर कोर्ट में कई याचिका भी दर्ज की गई थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनडीए परीक्षा में लड़कियों को शामिल होने की अनुमति दे दी है।

 

 

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय “लिंग भेदभाव” पर आधारित है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

 

 

वकील कुश कालरा याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि महिलाओं को ग्रेजुएशन के बाद ही सेना में आने की अनुमति है। उनके लिए न्यूनतम आयु भी 21 साल रखी गई है। जबकि लड़कों को 12वीं के बाद ही एनडीए में शामिल होने दिया जाता है। इस तरह शुरुआत में ही महिलाओं के पुरुषों की तुलना में बेहतर पद पर पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। यह समानता के अधिकार का हनन है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने की।