CG- शिक्षकों के ट्रांसफर पर BIG NEWS: शिक्षकों के तबादले में भ्रष्टाचार को मंत्रालय ने माना गंभीर.... DPI को दिया आदेश.... ट्रांसफर में सिर्फ CM के निर्देश होंगे मान्य.... देखें स्कूल शिक्षा विभाग से जारी 5 बिंदुओं का नया आदेश......
The School Education Department of CG Government issued order regarding transfer and posting




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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने विभाग में स्थानांतरण एवं पोस्टिंग के संबंध में आदेश जारी किया है। कहा गया है की स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत गंभीर है। बिलासपुर में हाल ही में इस प्रकार के प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पोस्टिंग को लेकर भी शिकायतें प्राप्त है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए हैं की आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ट्रांसफर के केवल वही प्रकरण प्रस्तुत किये जाये जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये हैं। अन्य कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जाये।
- ट्रांसफर के किसी भी प्रकरण में डी.ई.ओ. के विकल्प पर ट्रांसफर प्रस्तावित नहीं किया जाये । यदि ट्रांसफर के प्रस्तावित स्थान पर पद रिक्त नहीं है, परन्तु मुख्यमंत्री का निर्देश उस स्थान पर किसी की पदस्थापना करने का है, तो वहां पर पूर्व से पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का अन्यत्र स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाये। किसी भी सूरत में एक पद पर 01 से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे।
- स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिये प्रतिनियुक्ति के सभी प्रस्तावों का परीक्षण स्वयं संचालक, लोक शिक्षण व्यक्तिगत रूप से करेंगे और प्रकरण में प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे कि उन्होंने प्रकरण का परीक्षण कर लिया है और उसे उपयुक्त पाया है।
- संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। स्पष्ट निर्णय है कि जिस व्यक्ति का वेतन जिस संस्था से आहरित हो रहा है उसे उसी संस्था में उपस्थिति देनी होगी। डी.पी.आई. कृपया इसके पालन का प्रमाण पत्र समस्त डी.ई.ओ. से एक सप्ताह में प्राप्त कर शासन को अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र भेजें कि राज्य में अब कोई संलग्नीकरण शेष नहीं रह गया है।
- शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षकीय स्कूलों में 2 शिक्षकों की पदस्थापना का प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र भेजा जाये। अब यह प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 01 सप्ताह के भीतर शासन स्तर पर प्राप्त करने हेतु डी.पी.आई. की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।