लॉकडाउन ब्रेकिंग: 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन.... जारी रहेंगी पाबंदियां.... कोई नई छूट नहीं.... गाइडलाइन जारी.... जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद....




रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को एक जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी है। यानी 16 जून को लागू हुए लॉकडाउन के दिशा-निर्देश एक जुलाई तक लागू रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में पहले की तरह ही शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगे। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। निर्णय के अनुसार शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर के संचालन की अनुमति रहेगी।
बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस दौरान पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
वहीं, इस दौरान विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे एवं जुलूस पर रोक जारी रहेगी। निर्देशानुसार बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी एवं राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। साथ ही कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन के लिए घर में पृथक-वास अनिवार्य होगा।
नये दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे। राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किये गये पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे।
नये दिशानिर्देशों में सभी जिलों में वर्तमान सप्ताह की तरह जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की छूट जारी रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब एक जुलाई तक जारी रहेगी।