भारत पर दुनिया की नजर! Google की याचिका पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट.
The eyes of the world on India! Supreme




NBL, 19/01/2023, The eyes of the world on India! Supreme Court will hear Google's petition today.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के सामने कहा कि गूगलद्वारा एंड्रायड मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग का मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है और दुनिया यह देख रही है कि भारत कैसे इस मामले से निपटता है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से सीसीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में दो पारियां नहीं दी जानी चाहिए।
दरअसल केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दुनिया भारत पर नजर रख रही है कि वह एंड्रॉइड इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने की अमेरिकी तकनीकी दिग्गज गूगल की याचिका से कैसे निपटता है. सुप्री कोर्ट अक्टूबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाने के लिए कंपनी के आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है।
* एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर के निर्देश पर रोक...
वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे और रोक लगाने के लिए खुद को योग्यता पर तर्कों तक सीमित रखेंगे. गूगल ने 20 अक्टूबर के एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर के निर्देश पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया था, जिस पर वह 4 जनवरी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से स्टे प्राप्त करने में विफल रही. NCLAT ने कंपनी को निर्देश देते हुए मामले को अप्रैल में सूचीबद्ध किया था।
* जुर्माने के भुगतान पर रोक लगाने की मांग...
गूगल एलएलसी और उसकी भारतीय शाखा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जुर्माने के भुगतान पर रोक लगाने की मांग की गई थी. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व वाली कंपनी आज (गुरुवार) बहस शुरू करेगी. इससे पहले, पीठ ने शुरू में कहा था कि वह मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण में भेजने पर गौर कर रही है।
* सॉलिसिटर जनरल के सुझाव से सहमत...
गूगल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के सुझाव से सहमत हैं और दोनों पक्ष चाहते हैं कि यह न्यायालय मामले की सुनवाई करे और इसका निपटान करे. पीठ ने इस पर कहा कि वह इस बात पर सहमत है कि किसी के लिये भी दो पारियां नहीं हो सकती हैं और न्यायालय गुरुवार को इस पर सुनवाई करेगा।
* लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड...
एंड्रॉयड एक लोकप्रिय ओपन सोर्स मोबाइल परिचालन प्रणाली है. इसका उपयोग स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण विनिर्माता करते हैं. ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का उपकरण बनाने के लिये इसका उपयोग कर सकता है।
* जुर्माने पर अंतरिम राहत देने से मना...
सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी कंपनी गूगल की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गयी है. आदेश में प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से बाजार में मजबूत स्थिति का कथित दुरुपयोग को लेकर लगाये गये 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया था.