पत्नी को कोबरा से डसवाकर मारा: कोबरा सांप से कटवाकर युवक ने की पत्नी की हत्या.... 10000 और 7000 रुपये में दो सांप खरीदे.... पति और सपेरे दोषी करार.... सजा का ऐलान.....

पत्नी को कोबरा से डसवाकर मारा: कोबरा सांप से कटवाकर युवक ने की पत्नी की हत्या.... 10000 और 7000 रुपये में दो सांप खरीदे.... पति और सपेरे दोषी करार.... सजा का ऐलान.....

डेस्क। पति ने पत्नी को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला। 10000 और फिर 7000 रुपये में दो सांप भी खरीदे थे। केरल की सेशंस कोर्ट ने एक महिला को सांप से डसवाकर मारने के मामले में उसके पति को हत्या का दोषी ठहराया है। कोल्लम की सेशंस कोर्ट अब 13 अक्टूबर को उसकी सजा का ऐलान करेगी। सूरज नाम के व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपनी 25 साल की पत्नी उथरा को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं और कई सबूत भी पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने सूरज को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। उथरा कोल्लम से 40 किमी दूर अपने मायके में रह रही थी। 

उसे सोते समय कोबरा ने कथित तौर पर डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 7 मई 2020 की है। उसकी शादी को 2 साल का समय हुआ था और उसका एक साल बच्चा भी है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि मौत का यह मामला सांप द्वारा प्राकृतिक रूप से डसने का मामला है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि पति ने पत्नी को सांप से डसवाकर मारने के मकसद से दो बार सांप खरीदे थे। पहले 10000 रुपये में और दूसरी बार 7000 रुपये में। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को सजा के ऐलान की तारीख तय की है।


अभियोजन पक्ष ने उथरा के पति सूरज एस कुमार पर आरोप लगाया है कि उसने ही कमरे में कोबरा को छोड़कर पत्नी को जानबूझकर उससे डसवाया ताकि वह मर जाए। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उसने इस पूरी साजिश को रचने से पहले पत्नी को नींद की गोलियां भी दी थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले साल 2 मार्च को भी सूरज ने पत्नी को मारने के मकसद से घर में कोबरा छोड़ा था। कोर्ट ने आरोपी शख्स और सपेरे को इस मामले में दोषी माना है।