CG- सख्त कोरोना गाइडलाइन जारी: नाइट कर्फ्यू लागू.... स्कूलों को भी तत्काल बंद करने का आदेश.... शादी व कार्यक्रमों में आने वाले लोगों का लिखाना होगा नाम, पता और मोबाइल नंबर.... आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल सब बंद.... देखें आदेश.....




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महासमुंद। महासमुंद जिला अंतर्गत रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है। परन्तु कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी एम्बुलेंस को प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईदम फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11:00 बजे तक किया जा सकेगा। नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11:00 बजे के बाद भी ट्रक बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।
महासमुन्द जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के घरना रैली जुलूस सार्वजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम. खेलकूद मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564 / ससाप्रवि / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
महासमुन्द जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। वेक्शीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25. 03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर पालिका / नगर पंचायत / थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
महासमुन्द जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। अंतर्राज्यीय सीमा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग / टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पड़ेगा।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है, तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।