धारा 144 लागू BIG NEWS: बेमेतरा के बाद इस जिले के कलेक्टर ने लगाया धारा 144, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे, आदेश हुआ जारी...
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरमपुर गांव में हिसा में तीन लोगों की मौत के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है. Section 144 implemented BIG NEWS: After Bemetara, the collector of this district imposed section 144




Section 144 implemented
नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरमपुर गांव में हिसा में तीन लोगों की मौत के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है. जिले के महासमुंद, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली आदि नगरीय क्षेत्रों में यह लागू होगा. यहां सभार, धरना, रैली, जुलूस, भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे. इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चालू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, सांग, बल्लम या अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं निकल सकेंगे. ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी. देखें कलेक्टर का आदेश...