School Admission Rule : स्कूल में दाखिले का बदला नियम! जानें केंद्र सरकार के एडमिशन से जुड़े अहम बदलाव, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए ये निर्देश...
School Admission Rule: Changed rule of admission in school! Know the important changes related to the admission of the Central Government, the Ministry of Education has issued these instructions to the states… School Admission Rule : स्कूल में दाखिले का बदला नियम! जानें केंद्र सरकार के एडमिशन से जुड़े अहम बदलाव, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए ये निर्देश...




School Admission Rule :
नया भारत डेस्क : केंद्र सरकार ने स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया के लिए बच्चों की उम्र तय कर दी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को नया आदेश दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होना आवश्यक है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए ताजा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने को कहा है। (School Admission Rule)
पूर्व के नियमों के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए पांच साल की उम्र पूरी करना ही पर्याप्त माना जाता था। जबकि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों आदि में छह साल की उम्र के प्रावधान का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मूलभूत चरण चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है। इसमें सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं। (School Admission Rule)
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठॺक्रम तैयार करें राज्य
शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अपने यहां शिक्षकों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण दें। साथ ही कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए। (School Admission Rule)