CG- पटवारी सस्पेंड BREAKING: यहां बड़ी लापरवाही,SDM ने की कार्रवाई, पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित,आदेश जारी…

CG- पटवारी सस्पेंड BREAKING: यहां बड़ी लापरवाही,SDM ने की कार्रवाई, पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित,आदेश जारी…
CG- पटवारी सस्पेंड BREAKING: यहां बड़ी लापरवाही,SDM ने की कार्रवाई, पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित,आदेश जारी…

संजू जैन :7000885784
बेमेतरा:बेरला अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने  के चलते हल्का नंबर 20 के पटवारी श्रीमती अश्विनी भास्कर को बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर  बेरला एसडीएम 
पिंकी मनहर ने किये निलंबित 


                 बता दे की श्रीमती अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 तहसील बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग) द्वारा गिरदावरी का कार्य ग्राम कठिया में खसरा नं 900/1. ग्राम पेन्डी में खसरां न 610, 618, 619, 630/1, 630/3, 631/1, 634/1, 634/2, 635, 636/1, 636/2, 645, 648, 652/1, 654, 662, 687, 698/1. 688/2, 690/1, 690/2, 717, 719, 720, 739/3, 755, 761, 762, 763, 764, 770, 790, 793, 794, 799, ग्राम झलमला में खसरा न 306, 313/1, 315, 316, 320, 321, 322, 324, 327, 171/2 ग्राम रांका में खसरा नं 1015, 1018, 1019/2, 1019/3, 1027, 1074/3, 1175, 122, 123, 1283/1, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/4, ग्राम कुरूद में खसरा न 14,15, में किया गया जिसमे सत्यापन के दौरान बडी संख्या में ऐसे खसरे प्राप्त हुए जहाँ धान का फसल नहीं लगा है। गिरदावरी जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में पटवारी द्वारा  उक्त कृत्य बडी लापरवाही को दर्शाता है, जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। उक्त संबध कार्यालय के पत्र क/506/अ.वि.अ/बेरला दिनांक 12/11/2024 द्वारा कारण बताओ नाटिस जारी किया गया जिसके परिपालन में प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.11.2024 पेश किया गया जो कि संतोषप्रद नहीं है।अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्रीमती अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 के द्वारा गिरदावरी जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बडी लापरवाही किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय बेरला होगा। नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी नवरतन साहू पटवारी तहसील भिभौरी को अपने कार्य के साथ-साथ हल्का नं 19,20,21 का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौपा जाता है।