CG:बेमेतरा अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कॉलोनी बनाने के कारण दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज(FIR) करवाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है...संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश दुर्ग को बेमेतरा में हो रहे अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी का सर्वे कर कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं ....बेमेतरा में छोटे रकबे के रजिस्ट्री में किसी प्रकार का प्रतिबंध नही किया गया है ...




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:बेमेतरा जिला मुख्यालय में जिले के निवासी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा देकर जमीन खरीदना चाहते हैं लेकिन बेमेतरा में लगातार अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनियों में रास्ता , पानी, बिजली एवं अन्य निस्तार की समस्याओं के साथ साथ धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिस संबंध में बेमेतरा एसडीएम दो अलग अलग न्यायालयीन प्रकरणों में जांच कराई जांच में राजस्व टीम की रिपोर्ट ली गई तथा वर्तमान भूमिस्वामियों का न्यायालयीन कथन लिया गया जिसके अनुसार वसीम खान,अमित मालिक तथा सुजीत चौधरी को अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कॉलोनी बनाने के कारण दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज(FIR) करवाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश दुर्ग को बेमेतरा में हो रहे अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी का सर्वे कर कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं l बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने आम जनता से ये अपील की है कि अवैध प्लाटिंग /अवैध कॉलोनी बनाने वालों से सावधान रहें तथा धोखाधड़ी से बचें साथ ही लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि अवैध प्लाटिंग या अवैध कॉलोनी बनाना दंडनीय अपराध है जिसमें रास्ता , बिजली,पानी एवम विशेष कर बारिश के दिनों में नाली की व्यवस्था नहीं होने से घरों में पानी भर जाता है तथा अन्य निस्तार के संबंध में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।राजस्व अभिलेख का संधारण तथा सीमांकन बहुत अधिक विवादित हो जाता है क्यों कि कब्जा संबंधी कोई स्पष्ट लिखित विवरण नहीं होता l जिससे जमीन खरीदने वाले को आर्थिक मानसिक सभी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है