CG:कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बेमेतरा में बेमेतरा पुलिस के द्वारा "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्ष ऐप एवं "चेतना" अभियान के माध्यम से किया जागरूक




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:महिलाओं की सुरक्षा के लिए "अभिव्यक्ति" ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्ष ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगी। यानी अब महिलाओं को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुंचा सकेंगी। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह एवं अति.पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल जिले के "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्ष ऐप के नोडल अधिकारी के निर्देशन पर बेमेतरा जिले में "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्षा ऐप का व्यापक प्रचार - प्रसार किया जा रहा हैं।
इसी कड़ी मेंदिनांक 27.06.2022 को "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्षा टीम की महिला प्रधान आरक्षक वर्षा चौबे के द्वारा लायनेस क्लब अध्यक्ष विनोद राघव, लायनेस क्लब सचिव ममता ताम्रकार व लायनेस क्लब की अन्य सदस्य एवं कस्तूरबा छात्रावास बेमेतरा अधीक्षिका सुषमा शर्मा, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आवासीय विद्यालय के छात्राओं की उपस्थित में चेतना कार्यक्रम के तहत महिलाओ एवं बालिकाओ पर हो रहे लैंगिक शोषण के बचाव, एवं कारण से संबंधित तथा गुडटच व बेडटच तथा सेल्फ डिफेंस, महिलाओ पर हो रहे अपराध एवं मोबाइल से सम्बन्धित होने वाले अपराध एवं उनके रोकथाम की जानकारी दी गयी।
साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बेमेतरा के बालिकाओं को "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्षा ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर प्रचार प्रसार किया गया। इस ऐप के इस्तमाल के लिए सबसे पहले महिला/बालिकाओ को अपने मोबाईल फोन में प्ले स्टोर से "अभिव्यक्ति" महिला सुरक्षा ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें उन्हें साईन इन करना है, अपना मोबाईल नंबर डालना है, ओटीपी आयेगा उसे ऐप में डालना है, केवायसी अपडेट करना है, ऐप में महिलाएं बलात्कार, अपहरण, मानव तस्करी, एसिड अटैक, अवयस्क के साथ लैंगिक उत्पीड़न, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर अपराध व महिलाओं से संबंधित अन्य शिकायत रजिस्टर्ड कर महिलाए कभी भी इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत अपलोड कर तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती है और बताया गया कि कानून के संबंध में किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने की बात कही गई।