CG बेमेतरा:हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 08 आरोपीयों को मिली आजीवन कारावास की सजा ..बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला

CG बेमेतरा:हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 08 आरोपीयों को मिली आजीवन कारावास की सजा ..बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला
CG बेमेतरा:हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 08 आरोपीयों को मिली आजीवन कारावास की सजा ..बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:थाना नवागढ़ क्षेत्रान्तर्गत में हुये हत्या के मामले में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने दिनांक 07.05.2022 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण ( 1 ) रवि साहू पिता गणेश साहू उम्र 38 वर्ष , ( 2 ) छबि साहू पिता गणेश साहू , उम्र 40 वर्ष , ( 3 ) हीरा साहू पिता गणेश साहू , उम्र 35 वर्ष , ( 4 ) गणेश साहू पिता दया राम साहू उम्र 65 वर्ष ( 5 ) सोनू उर्फ तुलसी साहू पिता रवि साहू , उम्र 19 वर्ष , ( 6 ) चन्द्रिका साहू पति पवन साहू , उम्र 30 वर्ष , ( 7 ) शांति साहू पति गणेश साहू , उम्र 55 वर्ष ( 8 ) उर्वशी साहू पति हिरा साहू , उम्र 30 वर्ष , समस्त निवासी ग्राम बोरतरा थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा ( छ.ग. ) को आजीवन तथा 2,000 ( दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया । शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री दिनेश तिवारी ने पैरवी की । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना के एक दिन पूर्व प्रार्थिया सतवंतीन बाई का लड़का रोहित साहू को हीरा साहू दोपहर अपने साथ मोटर सायकल में ले गया था । जो शाम तक वापस नहीं आया जिससे प्रार्थिया सतवंतीन बाई ने हीरा के लड़के भुनेश्वर से बोली कि तुम्हारे पिता मेरे लड़के रोहित को रात बिकाल घुमा रहा है , लॉकडाउन का समय है , कुछ होगा तब तुम्हारे पिता जिम्मेदार रहेंगे । रात्रि करीब 01:00 बजे रोहित अपने घर आया । रोहित के आने के कुछ देर बाद हीरा साहू सतवंतीन बाई के घर आकर जोर - जोर से दरवाजा खटखटाया तब सतवंतीन बाई ने दरवाजा खोली । सतवंतीन बाई को देखकर हीरा साहू बोला तुम मेरे लड़के को क्या बोली हो कहकर गाली गलौच करते हुए जान सहित मारने की धमकी देकर सतवंतीन के सिर में डंडा से मार दिया और चला गया । सतवंतीन बाई अपने पति परसराम तथा पुत्र रोहित साहू को लेकर घटना की जानकारी देने सरपंच पति के घर गई । सरपंच पति के द्वारा यह समझा कर कि तुम लोग अपना रिपोर्ट थाना में लिखाना कहते हुए उन्हें घर भेज दिया । सतवंतीन बाई अपने पति तथा लड़के के साथ वापस घर आ रही थी । अंजोरा साहू के घर के पास पहुंची थी , उसी समय आरोपीगण एकराय होकर मां बहन की गंदी - गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ में रखे डंडा से उसे तथा उसके पति परसराम साहू पुत्र रोहित साहू को डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाये । आरोपीगण के द्वारा डंडा से मारपीट करने पर परसराम साहू का मौके पर ही फौत हो गया । प्रार्थिया एवं उसके पुत्र रोहित साहू को सिर , बांये आंख तथा पैर में चोट आया । सतवंतीन बाई साहू के रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/2021 धारा 174 जा.फौ. दर्ज किया गया और मर्ग इंटिमेशन पर अपराध क्रमांक 141 / 2021 . धारा 294 , 506- बी . , 323 , 147 , 148 , 302 भा.दं. वि . थाना नवागढ़ में दर्ज किया गया । अपराध की विवेचना के दौरान मृतक परसराम का पी.एम. कराया गया , जिसमें चिकित्सक ने परसराम की मृत्यु होमीसाईडल लेख किया था । विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लिया जाकर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया । मौके पर से खून आलुदा मिट्टा एवं सादी मिट्टी जप्त कर घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त किया । विवेचना के दौरान पुछताछ करने पर आरोपीगण अपने जुर्म स्वीकार किये । तउपरांत अभिरक्षा में लेकर उनका मेमोरेण्डम कथन लिया गया । मेमोरेण्डम कथन के बाद घटना में प्रयुक्त डंडा को पृथक - पृथक आरोपीयों से जप्त किया गया । आरोपीगण के गिरफ्तारी पश्चात् उनके परिजन को गिरफ्तारी की सूचना देकर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 22 गवाहों परीक्षण कराया प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आज दिनांक 07.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण को धारा 302 भा.दं.वि. के अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 2,000 / - रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।

गौरतलब हो कि इस केश के विवेचना अधिकारी रंजीत प्रताप सिंह थे जिनके द्वारा विवेचना किया गया था अभी वर्तमान में कंडरका चौकी प्रभारी है