CG BEMETARA:हत्या के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास..मामला बेमेतरा जिले के थाना साजा क्षेत्र भरदाकला का




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:बेमेतरा थाना साजा क्षेत्र में हुये हत्या के मामले में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने दिनांक 07.03.2022 सोमवार को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 2000-2000 / - रु . अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया ।शासन की ओर से लोक अभियोजक , श्री दिनेश तिवारी ने पैरवी की
घटना का विवरण इस प्रकार है कि मृतक पप्पू उर्फ घनश्याम सिंह राजपूत दिनांक 25.07.2021 को प्रार्थी दौउवा सिंह , योगेन्द्र सिंह तथा दौउवा की मां लक्ष्मी राजपूत के साथ अपने मामा राजेश सिंह चंदेल के यहां ग्राम भरदाकला दोपहर लगभग 03:00 बजे आये और वही रुके थे । प्रार्थी दौउवा सिंह तथा योगेन्द्र सिंह दोनों अपने मामा राजेश चंदेल के यहां बैड़े थे , तथा रात करीब 08:00 बजे हल्ला हुआ कि गाँव के देवराज साहू के किराना दुकान के सामने पप्पू उर्फ घनश्याम का झगड़ा हो रहा है , तब प्रार्थी दौउवा सिंह , योगेन्द्र सिंह , राजेश सिंह तथा उसकी पत्नी मीना सिंह चंदेल एवं लक्ष्मी सिंह सभी लोग दौड़ते हुए देवराज साहू के किराना दुकान के पास गये , तो देखे कि मृतक पप्पू उर्फ घनश्याम को देवराज साहू उसका लड़का योगेश्वर साहू तथा नरेश साहू एवं देवराज का साला बैसाखू लोग मिलकर लोहे के पाईप , डंडा एवं लोहे के राड से मारपीट कर रहे थे , तब दौउवा सिंह और योगेन्द्र सिंह पुछे कि मारपीट क्यों कर रहे हो , तब देवराज साहू बोला कि मेरे किराना दुकान में आकर गाली गुफ्तार कर रहा था । इस लिए मारपीट किये है । मृतक पप्पू उर्फ घनश्याम के सिर में काफी गहरा चोट लगा था , उसका सिर फट गया था तथा भेजा दिख रहा था , और खून निकल रहा था । हाथ , पैर में भी चोट लगा था लक्ष्मी सिंह राजपूत बीच - बचाव करने गई तब आरोपीगण के द्वारा उसे भी मारपीट किया गया था जिससे उसे चोट आया था ,तत्काल पश्चात् दौउवा सिंह के द्वारा अपने निजी कार से पप्पू उर्फ घनश्याम को ईलाज हेतु साजा शासकीय अस्पताल लेकर गये थे , जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । जिसकी दौउवा सिंह द्वारा सूचना दिये जाने पर थाना में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया . आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302 , 34 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय के समक्ष 13 अभियोजन साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया । प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध होना पाया जाने पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने निर्णय पारित करते हुए दिनांक 07.03.2022 को अभियुक्तगण देवराज साहू पिता चोवाराम साहू , उम्र 43 वर्ष , योगेश्वर साहू पिता देवराज साहू उम्र 21 वर्ष , नरेश साहू पिता देवराज साहू उम्र 18 वर्ष , तीनों निवासी ग्राम भरदाकला थाना साजा जिला बेमेतरा एवं बैसाखू साहू पिता फकीर साहू उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम भूरभूरी थाना गण्डई जिला राजनांदगांव को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास तथा 2,000 -2000 / ( दो - दो हजार रूपये से दण्डित किया है । |