CG- न्यू डिस्ट्रिक्ट BIG NEWS: नये जिलों की गठन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित…. राज्य सरकार ने आपत्तियों या सुझाव के संबंध में संबंधित कलेक्टरों को भेजा निर्देश.... जल्द नियुक्त किए जा सकते हैं OSD.....

CG- न्यू डिस्ट्रिक्ट BIG NEWS: नये जिलों की गठन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित…. राज्य सरकार ने आपत्तियों या सुझाव के संबंध में संबंधित कलेक्टरों को भेजा निर्देश.... जल्द नियुक्त किए जा सकते हैं OSD.....

रायपुर 22 अक्टूबर 2021। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मोहला मानपुर अं. चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सक्ती को नवीन जिला बनाने संबंधी प्रारंभिक सूचना में आपत्तियों या सुझाव के संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 4 नये जिलों की घोषणा की थी। मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती के अलावे मनेंद्रगढ़ को भी जिला बनाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब अमल होना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही उन जिलों में ओएसडी की भी नियुक्ति हो सकती है। राजस्व विभाग ने नये जिले के गठन को लेकर राजपत्र में प्रकाशन करा दिया है। 

राजपत्र में प्रकाशन के बाद संबंधित जिलों के कलेक्टरों को प्रारंभिक सूचना और आपत्तियों के संदर्भ में निर्देश जारी कर दिया है। सक्ती को नवीन जिला बनाने संबंधी आदेश में कहा गया है कि सक्ती को नवीन जिला बनाये जाने संबंधी प्रारंभिक सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराई गयी है। प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) की छायाप्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया सक्ती को नवीन जिला बनाए जाने की प्रारंभिक सूचना को जिला / अनुविभाग / तहसील / ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ईश्तहार प्रकाशन, मुनादी जैसे आवश्यक कार्यवाही करें तथा नवीन जिला बनाने संबंधी आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं विभाग द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि / अंतर होने संबंधी तथा इसके संबंध में दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर नियत समयावधि के भीतर निराकरण कर, दिनांक 21.12.2021 की स्थिति में अपने अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ को नवीन जिला बनाने संबंधी आदेश में कहा गया है कि सारंगढ़- बिलाईगढ़ को नवीन जिला बनाये जाने संबंधी प्रारंभिक सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराई गयी है। प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) की छायाप्रतियां आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है। कृपया सारंगढ़- बिलाईगढ़ को नवीन जिला बनाए जाने की प्रारंभिक सूचना को जिला / अनुविभाग / तहसील / ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ईश्तहार प्रकाशन, मुनादी जैसे आवश्यक कार्यवाही करें तथा नवीन जिला बनाने संबंधी आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं विभाग द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि / अंतर होने संबंधी तथा इसके संबंध में दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर नियत समयावधि के भीतर निराकरण कर, दिनांक 21.12.2021 की स्थिति में अपने अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मोहला मानपुर अं. चौकी को नवीन जिला बनाने संबंधी आदेश में कहा गया है कि मोहला मानपुर-अ चौकी को नवीन जिला बनाये जाने संबंधी प्रारंभिक सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराई गयी है। प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) की छायाप्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न प्रेषित है। कृपया मोहला मानपुर-अ चौकी को नवीन जिला बनाए जाने की प्रारंभिक सूचना को जिला / अनुविभाग / तहसील / ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ईश्तहार प्रकाशन, मुनादी जैसे आवश्यक कार्यवाही करें तथा नवीन जिला बनाने संबंधी आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं विभाग द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि / अंतर होने संबंधी तथा इसके संबंध में दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर नियत समयावधि के भीतर निराकरण कर, दिनांक 21.12.2021 की स्थिति में अपने अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला राजनांदगाव की सीमाओं को परिवर्तित करना नवीन जिला "मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का सृजन करना तथा उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है। राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव लिखित में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे।