CG बड़ी कार्रवाई: ठेका श्रमिक की मौत मामला.... प्लांट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और DGM समेत 6 के खिलाफ ग़ैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज..... जानें मामला.....




रायगढ़। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) प्लांट अंदर फेब्रीकेशन हेल्फर की मौत के मामले में कारखाना प्रबंधन सहित 06 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। जांच में प्रबंधन द्वारा कर्मचारी को बग़ैर हेलमेट पहनाए और सुरक्षा उपाय किए बिना लापरवाही पूर्वक काम कराए जाने से दुर्घटना पाई गई। जिसकी वजह से मौत हुई। रायगढ पुलिस ने ठेका श्रमिक की मौत मामले में धारा 287,304-A,34 के तहत मामला दर्ज किया है।
थाना कोतरारोड़ के मर्ग क्रमांक 40/21 धारा 174 जा.फौ. के तपन घोष पिता गोपालचंद्र घोष उम्र 51 साल साकिन आाजाद चौक किरोडीमलनगर की मृत्यु की जांच पर पाया गया कि मृतक तपन घोष बोलटेक इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी के ठेकेदार सुचिंद्रा बाबू सुकुमारन के अंडर में JSPL कंपनी पतरापाली के SMS 2 के बगल में कालम मोडिफिकेशन में हेल्फर का काम करता था। ठेकेदार ने SMS 2 में इस्टेक्चर का रिपेंरिंग करने का ठेका लिया हुआ था जो अपने मजदूर रामा अवतार, अजय कुमार यादव, बबन कुमार पासवन, MD आजाद एवं मृतक तपन घोष से काम कराया जा रहा था।
जिसमें देखरेख के लिए इंचार्ज (सुपरवाईजर) YVM सत्यनारायणको लगाया था। JSPL कंपनी के EVP कार्यपालिक उप अध्यक्ष सतेंद्र सिंह, DJM अनुराग सक्सेना, मैनेजर निशांत गुप्ता के देखरेख में कार्य किया जा रहा था कि दिनांक 03.05.2021 के करीब 03.30 बजे ठेकेदार के मजदूर द्वारा लोहे का एंकल गैस कटर से कटिंग किया जा रहा था जो कालम बिम फस गया था उसे MD आजाद द्वारा हिलाने पर कार्य कर रहे तपन घोष के सिर में लोहा गिरा। आहत को जिंदल अस्पताल में ईलाज के लिये भर्ती किया गया था, जिसे दिनांक 25.05.2021 को श्री नारायणा अस्पताल देवेंद्रनगर रायपुर रिफर किया गया।
जहां ईलाज के दौरान दिनांक 31.05.2021 को तपन फौत हो गया। मर्ग जांच पर JSPL कंपनी के EVP सतेंद्र सिंह, DJM अनुराग सक्सेना, मैनेजर निशांत गुप्ता, ठेकेदार सुचिंद्रा बाबू सुकुमारन, इंचार्ज (सुपरवाईजर) वाई व्ही एम सत्यनारायण एवं कारखाना प्रबंधन के द्वारा कर्मचारी को बिना हेलमेट पहनाये, सुरक्षा का उपाय किये बिना लापरवाही पूर्वक काम करवाने से ऊपर से लोहे का एंकल कर्मचारी के सिर में गिरने से दुर्घटना घटित हुई है। उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अप.क्र. 246/2021धारा 287, 304-A, 34 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।