RBI Alert : बड़ी खबर! बंद होगा 5 बैंकों का शाखा, रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा एक्शन, ये है बड़ी वजह...

RBI Alert: Big news! Branches of 5 banks will be closed, Reserve Bank took big action, this is the big reason... RBI Alert : बड़ी खबर! बंद होगा 5 बैंकों का शाखा, रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा एक्शन, ये है बड़ी वजह...

RBI Alert : बड़ी खबर! बंद होगा 5 बैंकों का शाखा, रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा एक्शन, ये है बड़ी वजह...
RBI Alert : बड़ी खबर! बंद होगा 5 बैंकों का शाखा, रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा एक्शन, ये है बड़ी वजह...

RBI Alert :

 

नया भारत डेस्क : केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। हालांकि, इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन बैंको पर जुर्माना लगाया है उनमें उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, पीज पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, बीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड शामिल है। (RBI Alert)

किस बैंक पर कितना जुर्माना

रिजर्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹7 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह बैंक गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पीज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹2 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। इस बैंक को आरबीआई केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 पर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया गया है। (RBI Alert)

रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों पर लागू ‘हाउसिंग फाइनेंस’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया। इसी तरह, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1.10 लाख का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। (RBI Alert)

डीसीसीबी शाखाओं को बंद करने के मानदंड तय

इस बीच, रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर अपनी गैर-लाभकारी शाखाएं बंद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने का फैसला उचित कारकों को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस संबंध में डीसीसीबी के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। (RBI Alert)

आरबीआई के मुताबिक बैंक को शाखा बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दो महीने पहले सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ ग्राहकों को सूचित करना चाहिए। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (RBI Alert)