Bank Locker Rules: रिजर्व बैंक ने लॉकर नियमों में कर दिया है बड़ा बदलाव, बैंक जाने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल....वरना हो सकता है बड़ा नुकसान....
Bank Locker Rules: The Reserve Bank has made a big change in the locker rules, before going to the bank, check the complete details here... otherwise there may be a big loss.... Bank Locker Rules: रिजर्व बैंक ने लॉकर नियमों में कर दिया है बड़ा बदलाव, बैंक जाने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल....वरना हो सकता है बड़ा नुकसान....




Bank Locker Rules:
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ग्राहकों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया जाता है. इस बार फिर से आरबीआई ने बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. यदि आपने किसी बैंक में लॉकर लिया हुआ है और उसमें आपका सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान रखा है तो इस खबर जरूर पढ़ लीजिए.
नया भारत डेस्क : अगर आप भी अपने कीमती ज्वेलरी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज बैंक के लॉकर में रखना पसंद करते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर से जुड़े कई नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है. जिसके अनुसार अब ग्राहकों के सामान की सुरक्षा में काफी सहूलियत होगी. (Bank Locker Rules)
अगर आपके पास भी किसी बैंक में लॉकर है या फिर आप लॉकर लेने की योजना बना रहे एवं आप अपने लॉकर में कीमती सामान रखते हैं तो आपके लिए बैंक लॉकर से जुड़ा रिजर्व बैंक का यह नियम जाना बेहद जरूरी हैं.
आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर केंद्रीय (RBI) की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है. अक्सर ग्राहक बैंक लॉकर्स में चोरी की शिकायतें करते रहते हैं. लंबी मशक्कत के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी गए सामान का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता. लेकिन अब लॉकर में रखे सामान के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुने तक का मुआवजा देगा. (Bank Locker Rules)
कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बैंक चोरी की वारदात से पल्ला झाड़ लेते थे. ग्राहक को वह यह कहकर टरका देते हैं कि इसमें उनकी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं है. आरबीआई की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी. आरबीआई का कहना है कि बैंक की तरफ से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता. (Bank Locker Rules)
लॉकर को एक्सेस करने पर इसका अलर्ट बैंक के जरिये आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा. आरबीआई ने यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया है. बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया एक बार में लेने का हक है. यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता. (Bank Locker Rules)
लॉकर रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शख्स और बैंक स्टॉफ की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जरूरी है. इसके अलावा बैंक को सीसीटीवी की 180 दिन (6 महीने) की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी. उस लॉकर से जो भी सामग्री निकलेगी उसे सीलबंद लिफाफे में ऱखा जाएगा। फिर उस सामग्री को फायरप्रूफ तिजोरी के अंदर तब तक रखा जाएगा, जब तक उसका ग्राहक या नॉमिनी नहीं मिल जाता। (Bank Locker Rules)