CG- 60 रुपये के लिए महिला का मर्डर: महज 60 रूपये के लिए महिला का गला घोंट उतारा मौत के घाट.... घटना पर पर्दा डालने लाश को खेत में लगा दिया ठिकाने.... फिर जो हुआ.... आरोपी गिरफ्तार..... पढ़िए हत्याकांड की कहानी......

CG- 60 रुपये के लिए महिला का मर्डर: महज 60 रूपये के लिए महिला का गला घोंट उतारा मौत के घाट.... घटना पर पर्दा डालने लाश को खेत में लगा दिया ठिकाने.... फिर जो हुआ.... आरोपी गिरफ्तार..... पढ़िए हत्याकांड की कहानी......

डेस्क। 60 रुपये के लिए महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद मृतिका के शव को खेत में ले जाकर छोड़ दिए थे। मामला बलरामपुर रामानुजगंज के थाना शंकरगढ़ का है। छदनी नगेशिया घर के बाहर बैठकर रो रही थी। छदनी जब कभी शराब पीती थी नशे में अपने से रोती थी। इसके परिवार वाले मृतिका का नशे में रोने की आदत है कहकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह इसे पता चला कि इसकी मां गांव के मगरू नगेसिया के खेत में मेड़ में चित हालत में मृत पड़ी है। सूचना पर बेटा सिंघेश्वर नगेसिया, सोहन और लिरपू के साथ देखने गया जाकर देखा तो इसकी माँ मृत हालत में मंगरू के खेत में पड़ी थी। जिसका मृत्यु हो चुका था। मृतिका छदनी के गले में रस्सी से खिंचाया हुआ गुलाई निशान लाल रंग का दिख रहा था। 

किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी मां के गले में रस्सी से गला दबाकर मार कर खेत में रखने की शंका किया गया। इस रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही पश्चात जांच दौरान मृतिका का सीएचसी शंकरगढ़ से पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतिका की मृत्यु (HOMICIDAL) हत्या करने से लेख किया गया। मर्ग जांच पर प्रथम दृष्टया धारा 302 भादवि का अपराध घटित होना पाए जाने से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारी एसपी बलरामपुर रामकृष्ण साहू एवं एएसपी सुशील कुमार नायक को दिया गया तथा उनसे निर्देश प्राप्त कर एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी के द्वारा मानव हत्या संबंधी अपराध होने के कारण संवेदनशीलता के साथ थाना प्रभारी शंकरगढ़ हेमंत कुमार अग्रवाल को प्रकरण के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए प्रकरण के संदेही आरोपी चांदु नगेसिया पिता स्वर्गीय सीताराम, उम्र 45 वर्ष, साकिन पोड़ीखुर्द को अभिरक्षा में लिया।

पूछताछ करने के दौरान अपने साथी राजकुमार नगेसिया के साथ मिलकर छदनी नगेशिया की हत्या करना स्वीकार किया तथा बताएं कि छह-सात दिन पहले छदनी से 1 बोतल शराब खरीदा था। जिसका ₹60 मूल्य बाद में देने के लिए कहा था। छदनी जहां भी इसे मिलती थी। इसे गंदी गालियां देकर झगड़ा करती थी। दिनांक 13/11/2021 को रात के समय छदनी चांदू नगेसिया व राजकुमार को गाली देने लगी तब राजकुमार व चांदू ने छदनी को धक्का देकर गिरा दिया और रस्सी से गले को दबा दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात मृतिका के शव को गांव के ही मगरू नगेसिया के खेत में ले जाकर छोड़ दिए।

 


प्रकरण में आरोपी चंदू नगेसिया एवं राजकुमार नगेसिया के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से गवाहों के समक्ष 16 /11/2021 के 11:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया प्रकरण का एक अन्य आरोपी राजकुमार नगेसिया घटना दिनांक से सकुनत से फरार था।  प्रकरण के दूसरे फरार आरोपी राजकुमार नागेशिया पिता कांग्रेस, उम्र 35 वर्ष, निवासी पौड़ी खुर्द को आज दिनांक 17/11/2021 को ग्राम पोड़ी खुर्द से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।