Pan-Aadhaar Penalty : आधार-पैन को लिंक नहीं किया, तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहाँ जाने कैसे करें भुगतान, देखे पूरा प्रोसेस...

Pan-Aadhaar Penalty: If Aadhaar-PAN is not linked, then fine will have to be paid, here's how to pay, see the complete process... Pan-Aadhaar Penalty : आधार-पैन को लिंक नहीं किया, तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहाँ जाने कैसे करें भुगतान, देखे पूरा प्रोसेस...

Pan-Aadhaar Penalty : आधार-पैन को लिंक नहीं किया, तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहाँ जाने कैसे करें भुगतान, देखे पूरा प्रोसेस...
Pan-Aadhaar Penalty : आधार-पैन को लिंक नहीं किया, तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहाँ जाने कैसे करें भुगतान, देखे पूरा प्रोसेस...

How To Pay Penalty To Link Pan With Aadhaar:

 

नया भारत डेस्क : अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको परिणामों से बचने के लिए समय सीमा से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन आपने नहीं कराया है. पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फीलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉगिन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं.’ (Pan-Aadhaar Penalty)

आधार-पैन लिंक के लिए क्या होगी फीस?

अगर आपने तय तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग आवेदन जमा करने से पहले 1000 रुपये का आवश्यक शुल्क देना होगा. इसका भुगतान एक ही चालान में किया जाएगा. (Pan-Aadhaar Penalty)

जुर्माना भरने के बाद पैन-आधार कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, पेनल्टी देकर पैन-आधार को कैसे लिंक करें-

चरण 1: आपको सबसे पहले आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगइन करना होगा. डैशबोर्ड पर पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें.

चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.

चरण 3: ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें.

चरण 4: अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें.

चरण 5: ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा.

चरण 6: इनकम टैक्स के विकल्प पर क्लिक करें.

चरण 7: आयु 2024-25 और भुगतान प्रकार अन्य रसीदें (500) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें. शुल्क भुगतान के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन से लिंक कर सकते हैं.