Pan-Aadhaar Link: मिल गई बड़ी छूट! Aadhaar से PAN को लिंक करना जरूरी नहीं, इनकम टैक्स विभाग ने इनके लिए किया बड़ा ऐलान, यहाँ पढ़े पूरी जानकारी...
Pan-Aadhaar Link: Got a big discount! It is not necessary to link PAN with Aadhaar, the Income Tax Department has made a big announcement for them, read the complete information here… Pan-Aadhaar Link: मिल गई बड़ी छूट! Aadhaar से PAN को लिंक करना जरूरी नहीं, इनकम टैक्स विभाग ने इनके लिए किया बड़ा ऐलान, यहाँ पढ़े पूरी जानकारी...




Pan-Aadhaar Link :
नया भारत डेस्क : 31 मार्च 2023 तक सबको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड या इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकेंगे. लेकिन, इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अपडेट ने सबका ध्यान खींचा है. इसमें कुछ खास लोगों को पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) के नियमों में छूट दी गई है. PAN को आधार से जोड़ना भले ही अनिवार्य है. लेकिन, सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में इस नियम में कुछ खास लोगों को छूट दी गई है. (Pan-Aadhaar Link)
क्या है पैन-आधार लिंकिंग का नियम?
पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar link) करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है. लेकिन, पिछले साल सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, इसके लिए 1 साल का समय दिया गया था. जून 2022 के बाद से 1000 रुपए का जुर्माना देकर इसे लिंक कराया जा सकता था. फिलहाल, 31 मार्च, 2023 का वक्त है और इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पैन को आधार से लिंक करने से चूक जाता है तो 1 अप्रैल, 2023 से इसे अमान्य करार कर दिया जाएगा. (Pan-Aadhaar Link)
क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपडेट?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ट्वीट किया था. जिसमें उसने नियमों का जिक्र किया. ट्वीट में बताया गया- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. नहीं तो 1.04.2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा. (Pan-Aadhaar Link)
इन लोगों को नहीं करना होगा पैन-आधार लिंक?
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी. उसके मुताबिक, पैन-आधार लिंक करने की अनिवार्यता से काफी लोगों को छूट की श्रेणी में रखा गया था. इस श्रेणी में आने वाले लोगों पैन-आधार लिंक नहीं होने पर कोई जुर्माने नहीं देना होगा. साथ ही उनका पैन कार्ड भी एक्टिव रहेगा. उसे निष्क्रिय नहीं किया जाएगा. (Pan-Aadhaar Link)
किन लोगों के लिए जरूरी नहीं है पैन-आधार को लिंक करना?
नियमों के मुताबिक, असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं. इन्हें छूट दी गई है. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है. इसके अलावा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भी पैन-आधार को जोड़ना (PAN-Aadhaar Link) जरूरी नहीं है. साथ ही भारत के नागरिक नहीं है यानि NRI के लिए भी पैन-आधार जोड़ना अनिवार्य नहीं है. (Pan-Aadhaar Link)
क्या बाकी इंडिविजुअल्स को भी मिली छूट?
नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही सभी इंडिविजुअल्स के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर चुका है. इसमें कोई छूट नहीं दी गई है. सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले दोनों को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative PAN) हो जाएगा. लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने या पैन से जुड़े कोई वित्तीय ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. (Pan-Aadhaar Link)
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें :
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं, SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें. (Pan-Aadhaar Link)