CG शराब दुकान BIG ब्रेकिंग: कल से खुलेंगी शराब दुकानें... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... होम डिलेवरी व पिकअप सुविधा भी रहेगी जारी... जानिए किन नियमों का करना होगा पालन... देखें आदेश.....

CG शराब दुकान BIG ब्रेकिंग: कल से खुलेंगी शराब दुकानें... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... होम डिलेवरी व पिकअप सुविधा भी रहेगी जारी... जानिए किन नियमों का करना होगा पालन... देखें आदेश.....

रायपुर 25 मई 2021। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कल से शराब दुकानों से नकद पैसे देकर शराब खरीदी जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी। हालांकि जिले के हालात के आधार पर कलेक्टर इसकी समय में कटौती या बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान होम डिलेवरी और पिकअप की सुविधा भी जारी रहेगी।

वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग द्वारा आबकारी आयुक्त लिखे पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि / आगामी आदेश पर्यन्त डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी तथा पिक-अप काउंटर से मदिरा प्रदाय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

अतः राज्य शासन, एतद्वारा देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से दिनांक 26.05.2021 से नगद विक्रय की अनुमति प्रदान करता है। देशी मदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय काउंटर में नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय की जावेगी मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक निर्धारित रहेगा, स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार जिले के कलेक्टर द्वारा समय में वृद्धि या कभी की जा सकेगी। विदेशी मदिरा (स्प्रिंट / माल्ट) हेतु होम डिलीवरी / पिक-अप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत् चालू रहेगी।

मदिरा दुकान संचालन के दौरान उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग (लगभग 2 गज की दूरी) बनाये रखने हेतु पर्याप्त बेरिकेटिंग की जाये तथा अनिवार्य रूप से मास्क धारण करने वाले उपभोक्ताओं को ही मदिरा प्रदाय किया जावे। इस हेतु दुकानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाये कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस. ओ. पी. का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।