Lockdown: ओमिक्रोन ने बढ़ाई टेंशन.... कहीं नाइट कर्फ्यू.... कहीं लॉकडाउन.... 17 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन.... यहां जानें कहां क्या-क्या हुआ बंद....




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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में क्रिसमस की रात से हर रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। राज्य में शनिवार रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शनिवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन वैरिएंट फैल चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले 18 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्हें ड्यूटी पर भी आना होगा। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
इसके साथ ही शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट व होटलों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने पर भी मनाही है। इसके साथ ही कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वहीं शादियों में 200 लोगों की अनुमति होगी। कर्नाटक में होटलों व पब में नए साल व क्रिसमस को देखते हुए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। होटलों, रेस्टोरेंट व पब में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू की गई है।
इसके अलावा नए साल पर भी डीजे या विशेष पार्टी की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार आज नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इससे पहले पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई है। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही दुकानों या सार्वजनिक परिवहन में प्रवेश करने की अनुमति है। कमर्शियल परिसर के मालिकों को 200 से अधिक लोगों की सभा के लिए अपने वार्ड अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होगी। गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जिम और रेस्तरां 75 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं, जबकि सिनेमा हॉल में 100 प्रतिशत क्षमता की अनुमति है।