CG- नाइट कर्फ्यू का ऐलान BIG ब्रेकिंग: CG के इस जिले में आज से नाइट कर्फ्यू लागू.... स्कूल और आंगनबाड़ी भी रहेंगे बंद.... कलेक्टर का आदेश.... जानिए और किस पर लगी पाबंदियां?.... देखें आदेश......

CG- नाइट कर्फ्यू का ऐलान BIG ब्रेकिंग: CG के इस जिले में आज से नाइट कर्फ्यू लागू.... स्कूल और आंगनबाड़ी भी रहेंगे बंद.... कलेक्टर का आदेश.... जानिए और किस पर लगी पाबंदियां?.... देखें आदेश......

...

रायगढ़। रायगढ़ में कलेक्टर ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ़्यू का ऐलान किया है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। राजनैतिक दलों के रैली सभा और समारोहों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आंगनबाड़ी और स्कूल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के संचालन को रात 9 बजे तक ही अनुमति रहेगी। रायगढ़ जिले में आज रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी बंद करने की भी घोषणा कर दी गई है। कलेक्टर भीम सिंह ने सीएम के निर्देश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है। बता दें जिले में कोरोना के 346 एक्टिव केस मिले हैं।

कलेक्टर भीम सिंह ने कहा की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रायगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया। प्रेस कांफ्रेंस कर कलेक्टर भीम सिंह ने कहा की जिले के सभी स्कूलें, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई रोक। जिले के सभी बॉर्डर पर होगी सघन जांच। सभी उद्योगों को परिसर में ही क्वारेन्टीन सेंटर्स बनाने के निर्देश। उद्योगों में बाहर से काम करने आने वालो की होगी जांच। निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही होगी काम करने की अनुमति। सभी को सोशल डिस्टनसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। सैलून और ब्यूटी पार्लर्स फ़िलहाल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की सख्त गाइडलाइन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश मेें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नाॅन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है,  वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे।

सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डाॅक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यमों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और नकारात्मक तथा असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों, माॅल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हैं वे यात्रा की तिथि के 72 घंटे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए हैं कि जहां आवश्यक हो, वहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। जहां आवश्यक हो वहां संक्रमितों की पहचान के लिए ट्रेसिंग और ट्रेकिंग की जाए। होम आईसोलेशन वाले संक्रमितों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काॅल सेंटर्स को सक्रिय किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों के माध्यम से संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को हाॅस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टाॅक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता डेली रिपोर्टिंग के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुुनिश्चित करने के यह भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना की पिछली दो लहर के दौरान सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी रियल टाईम में ऑनलाईन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एनजीओ और निजी संगठनों को कोरोना नियंत्रण के उपायों के लिए सहयोग और आवश्यक सामाग्रियों के दान हेतु प्रोत्साहित किया जाए